Edited By Kalash,Updated: 31 Dec, 2024 06:33 PM
जिला मैजिस्ट्रेट राजेश धीमान ने भारतीय नागरिक सुरक्षा एक्ट, 2023 की धारा 163 के तहत शक्तियों का उपयोग करते हुए जिले में विभिन्न पाबंदियों के आदेश जारी किए हैं।
नवांशहर (त्रिपाठी): जिला मैजिस्ट्रेट राजेश धीमान ने भारतीय नागरिक सुरक्षा एक्ट, 2023 की धारा 163 के तहत शक्तियों का उपयोग करते हुए जिले में विभिन्न पाबंदियों के आदेश जारी किए हैं। इसके तहत उन्होंने एक आदेश के जरिए जिले में जानवरों के सड़कों पर घूमने और शहरों/कस्बों/सड़कों के किनारे चरने पर प्रतिबंध लगा दिया है। उन्होंने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि जिले के शहरों/कस्बों और गांवों में चरवाहे अपने चारे के लिए बड़ी संख्या में गाय/भैंस आदि लेकर घूम रहे हैं, जो लोगों की फसलों और सड़कों के किनारे लगे पौधे को नुकसान पहुंचाते हैं। इससे किसानों और आढ़तियों के बीच टकराव की आशंका बनी हुई है।
इसके अलावा यातायात बाधित होता है और कभी-कभी दुर्घटनाओं के कारण वाहनों/मवेशियों को क्षति पहुंचती है। अतः सड़कों पर आवारा पशुओं की आवाजाही/चराई तथा पशुओं में त्वचा रोग के प्रसार को रोकने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उक्त आदेश जारी किया गया है।
इसी प्रकार, एक अन्य आदेश के माध्यम से जिला मैजिस्ट्रेट ने किसी भी व्यक्ति को जिले की सीमा के भीतर सरकारी भवनों पर विज्ञापन और होर्डिंग बोर्ड लगाने तथा निजी भवनों/राष्ट्रीय राजमार्गों/लिंक सड़कों/पेड़ों पर विज्ञापन की मंजूरी के बिना विज्ञापन और होर्डिंग बोर्ड लगाने पर रोक लगा दी है। उक्त आदेश 22 फरवरी तक लागू रहेंगे।
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