GLADA प्रमोटरों की इस हरकत को लेकर सख्त, जारी किया नोटिस

Edited By Urmila,Updated: 29 Sep, 2023 05:34 PM

strict regarding this action of glada promoters notice issued

धिक जानकारी देते हुए सीए ने कहा कि दिशानिर्देशों के अनुसार प्रमोटरों को रेरा के तहत पंजीकरण के बाद अथारिटी से लाइसेंस लेना पड़ता है।

लुधियाना: ग्लाडा के मुख्य प्रशासक सागर सेतिया ने आज कहा कि प्राधिकरण ने ग्लाडा से अपेक्षित लाइसेंस प्राप्त किए बिना सार्वजनिक स्थानों पर विज्ञापन लगाने के लिए कई प्रमोटरों को नोटिस जारी किए हैं।

अधिक जानकारी देते हुए सीए ने कहा कि दिशानिर्देशों के अनुसार प्रमोटरों को रेरा के तहत पंजीकरण के बाद अथारिटी से लाइसेंस लेना पड़ता है। लाइसेंस प्राप्त करने के बाद एक प्रमोटर अपनी कॉलोनी में बिक्री-खरीद का विज्ञापन दे सकता है। उन्होंने कहा कि यह पाया गया है कि कुछ प्रमोटरों ने GLADA से लाइसेंस लिए बिना अपने प्रोजेक्टों का विज्ञापन दिया है। उन्होंने उल्लेख किया कि मेसर्स जीके हाउसिंग एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड नाम के प्रमोटरों को नोटिस जारी किए गए हैं। लिमिटेड, मेसर्स वर्धमान अमरांते प्रा. लिमिटेड, मैसर्स एसबीपी हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स चैटली एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड और M/S  ओसवाल ग्रीनटेक लिमिटेड को अपने विज्ञापन होर्डिंग हटाने होंगे। उन्होंने कहा कि अगर प्रमोटरों द्वारा ये विज्ञापन नहीं हटाए गए तो PAPRA और RERA के तहत कार्रवाई शुरू की जाएगी।

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