घर में किरायदार रखने से पहले पढ़ लें ये खबर, सख्त आदेश जारी

Edited By Kalash,Updated: 29 Dec, 2024 04:50 PM

strict order for keeping tenant

होटलों, घरों, रेस्टोरेंट में नौकर रखने वालों के लिए जरूरी खबर सामने आई है।

नवांशहर : होटलों, घरों, रेस्टोरेंट में नौकर रखने वालों के लिए जरूरी खबर सामने आई है। दरअसल जिला मजिस्ट्रेट राजेश धीमान ने भारती नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 तहत मिले अधिकारों का उपयोग करते हुए जिले की सीमा में रहने वाले लोगों के घरों, होटल, रैस्टोरैंट इत्यादि में किराएदार, नौकर, पेईंग गैंस्ट तथा नेपाली लंगरी इत्यादि रखे जाने की सूचना जिला सिविल तथा पुलिस प्रशासन के पोर्टल ( ई-मेल) पर एक सप्ताह के भीतर देने के लिए पाबंद होने के आदेश दिए है।

उन्होंने कहा कि जिन मकान मालिकों ने अभी तक किराएदार की सूचना पुलिस को नही दी है। वह उक्त ई-मेल पर किराएदार (नाम,पिता का नाम,फोटो तथा आधार कार्ड ) की सूचना इस आदेश के जारी होने की तिथि के एक सप्ताह के भीतर अनिवार्य तौर पर दे। मकान मालिकों की ओर से इन किराएदारों की सूचना पुलिस के पास समय पर दर्ज नही करवाई जाती। इस तरह की वारदातों को रोकने के लिए उक्त आदेश जारी किए गए है। उक्त आदेश 24 फरवरी तक लागू रहेगे।

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