Edited By Vatika,Updated: 29 Apr, 2025 10:28 AM

पंजाब मानव तस्करी नियम 2013 (संशोधित नाम ट्रैवल प्रोफैशनल्स रैगुलेशन एक्ट) के तहत आवेदन करने
बठिंडा (विजय) : जिला मैजिस्ट्रेट ने पंजाब मानव तस्करी रोकथाम अधिनियम 2012 के तहत जारी पंजाब मानव तस्करी नियम 2013 (संशोधित नाम ट्रैवल प्रोफैशनल्स रैगुलेशन एक्ट) के तहत आवेदन करने पर 6 आईलैट्स सैंटरों के लाइसैंस रद्द कर दिए। उन्होंने रूपिंदर सिंह सरसूया पुत्र जनक सिंह निवासी गली नंबर 8-बी अजीत रोड के आईलैट्स सैंटर का लाइसैंस रद्द कर दिया, जो ई-स्कूल स्ट्रीट नंबर 8-बी अजीत रोड बठिंडा के नाम से जारी किया गया था, जिसकी वैधता 14-12-2027 तक है।
इसी तरह लैंग्वेज सीकर्स 100 फीट बठिंडा के नाम पर अमनदीप सिंह पुत्र नगिंदर सिंह निवासी कटार सिंह वाला गुलाबगढ़ जिला बठिंडा के आईलैट्स सैंटर का लाइसैंस रद्द कर दिया गया, जो 12-04-2028 तक वैध है।उधर, स्काई फैदर नजदीक पी.एस.पी.सी.एल. कार्यालय पावर हाऊस रोड कॉर्नर में कमलप्रीत कौर पत्नी कुलविंदर सिंह निवासी हाऊस गली नंबर 15 धोबियाना रोड के आईलैट्स सैंटर का लाइसैंस रद्द कर दिया गया, जो 10-11-2027 तक वैध है। जिला मैजिस्ट्रेट ने ई.एफ.एस. ग्लोबल सिटी प्वाइंट बिल्डिंग पहली मंजिल माहेश्वरी चौक के पास 100 फुट रोड पर आशुतोष बजाज पुत्र चमन लाल बजाज निवासी हाऊस नंबर 7-ए बसंत विहार का कंसल्टैंसी व आईलैट्स सैंटर का लाइसैंस रद्द कर दिया, जो 01-07-2026 तक वैध है।
इसी तरह स्काई ड्रीम्स भुच्चो मंडी जिला बठिंडा के नाम पर नमनीत कौर पत्नी जगदीप सिंह सिद्धू निवासी तुंगवाली जिला बठिंडा ने आईलेट्स लाइसेंस नंबर 219/एमए-2/एमसी-6 दिनांक 10-10-2022 को जारी किया गया, जो 09-10-2027 तक वैध है। उन्होंने द लीफ लिट्स एंड इमीग्रेशन हाऊस नंबर1061 फेज-4 ग्रीन सिटी के नाम सागर सिंगला पुत्र मनोज कुमार निवासी मकान नंबर 1061, फेज-4, ग्रीन सिटी का आईलैट्स, कंसल्टैंसी एवं टिकटिंग एजैंट का लाइसैंस रद्द कर दिया, जो 02-09-2028 तक वैध है। याचिकाकर्त्ताओं ने लिखा है कि उन्होंने अपने संस्थान बंद कर दिए हैं और वे यह काम नहीं करना चाहते हैं। इसलिए लाइसैंस रद्द कर दिए जाएं। इस पर जिला मॅैजिस्ट्रेट की ओर से इन सभी संस्थानों के लाइसैंस रद्द कर दिए गए। वहीं फर्म या इसके सहयोगियों के खिलाफ कोई शिकायत आती है तो इसके लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगे।