पंजाब में परीक्षाओं के बाद शिक्षा विभाग में हलचल, जारी हुई तबादला नीति

Edited By Urmila,Updated: 29 Mar, 2023 03:03 PM

stir in education department after examinations in punjab

पंजाब में परीक्षाओं के बाद सरकारी स्कूलों के अध्यापकों के तबादलों का मौसम शुरू हो गया है।

लुधियाना : पंजाब में परीक्षाओं के बाद सरकारी स्कूलों के अध्यापकों के तबादलों का मौसम शुरू हो गया है। पंजाब स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा सरकारी स्कूलों में कार्यरत अध्यापकों और नॉन टीचिंग स्टाफ की ट्रांसफर के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस संबंध में डायरैक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन (सैकेंडरी शिक्षा) द्वारा जारी एक पत्र में कहा गया है कि जो अध्यापक, कम्प्यूटर फैकल्टी और नॉन टीचिंग स्टाफ पॉलिसी के अनुसार ट्रांसफर करवाना चाहते हैं वह अपनी ई पंजाब पोर्टल की लॉगिन आई.डी. पर 31 मार्च तक अपडेट करेंगे। विवरण केवल ऑनलाइन ही भरे जाएंगे।

स्टाफ को डाटा अप्रूव करने से पहले इस बात का ध्यान रखना होगा कि उनके द्वारा विभिन्न जोनों में की गई सेवा शिक्षा विभाग में की गई कुल सेवा के समय में अंतर नहीं होना चाहिए। अगर किसी कारण अंतर है तो इस संबंध में रिमार्क्स देने होंगे। रिमार्क्स में ठोस कारण न होने की सूरत में संबंधित कर्मचारी के आवेदन पर लिए ट्रांसफर के लिए विचार नहीं किया जाएगा। ट्रांसफर के लिए आवेदनकर्त्ता द्वारा भरे गए डाटा को अप्रूव डाटा का बटन क्लिक करने के उपरांत भी 31 मार्च तक जितनी बार चाहे एडिट किया जा सकेगा, लेकिन 31 मार्च के उपरांत डाटा में कोई भी बदलाव नहीं किया जा सकेगा।

विभाग ने साफ किया कि अधूरे अथवा गलत विवरण पाए जाने पर ट्रांसफर आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। स्पैशल कैटेगरी / एक्सेम्प्टेड कैटेगरी के अंतर्गत अप्लाई करने वाले अध्यापक, कम्प्यूटर फैकल्टी नॉन टीचिंग स्टाफ अपनी कैटेगरी से संबंधित दस्तावेज साथ अटैच करेंगे। दस्तावेज अटैच न करने की सूरत में उनके आवेदन पर स्पेशल कैटिगरी / एक्सेम्प्टेड कैटिगरी में विचार नहीं किया जाएगा। स्पेशल कैटेगरी / एक्सेम्प्टेड कैटेगरी के अध्यापक, कम्प्यूटर फैकल्टी नॉन टीचिंग स्टाफ के ट्रांसफर के लिए आवेदन केवल ऑनलाइन ही विचार जाएंगे। ऑफलाइन विधि के द्वारा प्राप्त आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।

अध्यापक, कम्प्यूटर फैकल्टी नॉन टीचिंग स्टाफ जिनके विवरण सही पाए जाएंगे उनसे ट्रांसफर के लिए स्टेशन चॉइस ली जाएगी। विभिन्न पड़ाव की ट्रांसफर के लिए अध्यापक, कम्प्यूटर फैकल्टी और नॉन टीचिंग स्टाफ को बार-बार डाटा फिल करने की जरूरत नहीं है। ट्रांसफर के लिए डाटा केवल 31 मार्च तक ही फिल किया जा सकेगा।

इस डाटा और स्टेशन चॉइस के आधार पर ही विभिन्न पड़ाव की ट्रांसफर पॉलिसी के अनुसार की जाएंगी। स्टेशन चॉइस लेने के लिए अलग तौर पर सार्वजनिक सूचना जारी की जाएगी। ट्रांसफर के लिए साल 2021-22 की ए.सी.आर. पर विचार किया जाएगा। अगर किसी अध्यापक, कम्प्यूटर फैकल्टी नॉन टीचिंग स्टाफ को आवेदन को ट्रांसफर के लिए ऑनलाइन आवेदन करने में कोई परेशानी आती है तो वह जिला एम.आई.एस. को-ऑर्डिनेटर से मदद ले सकते हैं, जिनके फोन नंबर ई पंजाब पोर्टल पर उपलब्ध है।

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