दिवाली पर पटाखे बेचने वालों के लिए खास खबर, 7 से 11 अक्टूबर तक...

Edited By Kalash,Updated: 07 Oct, 2025 01:12 PM

selling firecrackers on diwali

दिवाली के मद्देनजर पटाखा विक्रेताओं के लिए अहम खबर सामने आई है।

गुरदासपुर/बटाला: दिवाली के मद्देनज़र पटाखा विक्रेताओं के लिए अहम खबर सामने आई है। जिला प्रशासन ने बताया कि पटाखों के भंडारण और बिक्री के लिए अस्थायी लाइसेंस 7 से 11 अक्टूबर के बीच जारी किए जाएंगे। गुरदासपुर के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट डॉ. हरजिंदर सिंह बेदी ने कहा कि पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश के तहत, दिवाली के मौके पर जिले में पटाखा बिक्री और भंडारण हेतु अस्थायी लाइसेंस तहसीलवार लकी ड्रॉ प्रक्रिया से दिए जाएंगे।

इन लाइसेंसों के लिए आवेदन करते समय सुरक्षा राशि के रूप में 35,000 रुपये (वापसी योग्य) बैंक ड्राफ्ट में जमा करनी होगी, जो मजिस्ट्रेट के नाम पर दिनांक 7 अक्टूबर से 11 अक्टूबर, शाम 5 बजे तक जिले के सेवा केंद्रों में जमा किए जा सकते हैं। इसके बाद प्राप्त आवेदनों में से लकी ड्रॉ 13 अक्टूबर, शाम 4 बजे जिला प्रशासनिक परिसर, बी ब्लॉक, कमरा 416 में आयोजित किया जाएगा। इस दौरान अस्थायी लाइसेंसों से जुड़ी सभी नियम और शर्तें भी वहां घोषित की जाएंगी।

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