Edited By Vatika,Updated: 22 Apr, 2017 01:29 PM

वर्ष 1990 में सदर पटियाला की पुलिस द्वारा दर्ज किए गए इरादा कत्ल व टाडा एक्ट मामले की सुनवाई के लिए संदीप भाऊ को अतिरिक्त
पटियाला(बलजिन्द्र) : वर्ष 1990 में सदर पटियाला की पुलिस द्वारा दर्ज किए गए इरादा कत्ल व टाडा एक्ट मामले की सुनवाई के लिए संदीप भाऊ को अतिरिक्त सैशन जज अरुण गुप्ता की अदालत में पेश किया गया। वकीलों की हड़ताल होने के कारण माननीय अदालत द्वारा मामले की अगली सुनवाई 11 मई पर डाल दी गई।
केस फाइल के अनुसार संदीप भाऊ के खिलाफ थाना सदर पटियाला की पुलिस द्वारा 1990 में भारतीय दंडावली की धारा 307 व टाडा एक्ट की धारा 5 के तहत मामला दर्ज किया गया था। अदालत ने 1992 में संदीप सिंह भाऊ को भगौड़ा करार दे दिया था।