Edited By Kalash,Updated: 07 Aug, 2025 06:41 PM

यह आदेश जारी होने की तिथि से 2 माह तक लागू रहेंगे।
फिरोजपुर (कुमार): अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दमनजीत सिंह मान द्वारा जारी किए गए मनाही के आदेशों के अनुसार फिरोजपुर जिले में अवैध खनन रोकने के लिए शाम 5 बजे से सुबह 7 बजे तक लघु खनिजों के खनन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके साथ ही उन्होंने शेड्यूल एच, एच-1 और एक्स दवाइयां बेचने वाली फार्मेसी/केमिस्ट की दुकानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के आदेश जारी किए हैं।
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने देश की सर्वोच्च अदालत द्वारा पास किए आदेशों की रोशनी में जारी दिशा-निर्देशों की पालना में बोरवेलों/ट्यूबवेलों की खुदाई/मरम्मत के मद्देनजर शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कच्चे कुओं और ट्यूबवेलों की खुदाई के कारण लोगों और बच्चों के इन बोरवेलों में गिरने की आशंका को देखते हुए, बिना अनुमति के जिले में बोरवेल खोदने या गहरा करने पर प्रतिबंध लगा दिया है।
इसलिए अधिकारी से बशर्त प्रवानगी अनिवार्य कर दी गई है। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश के अनुसार जमीन मालिक को बोरवेल खोदने से 15 दिन पूर्व संबंधित जिला कलेक्टर, बी.डी.पी.ओ., संबंधित ग्राम पंचायत, नगर परिषद, जन स्वास्थ्य विभाग, भूजल विभाग को सूचित करना आवश्यक होगा। यह आदेश जारी होने की तिथि से 2 माह तक लागू रहेंगे।
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