नाबालिग लड़की से दुष्कर्म मामलाः अदालत ने सुनाई पड़ोसी को सख्त सजा

Edited By Urmila,Updated: 11 May, 2022 12:42 PM

rape case from a minor girl strict punishment given to the neighbo

जिला और एडिशनल जज विक्रांत कुमार की अदालत में 3 वर्ष पहले थाना निहाल सिंह वाला पुलिस की तरफ से नाबालिगा के साथ दुष्कर्म करने के मामले में घिरे बुजुर्ग को दोषी करार देते हुए उसे 20 वर्ष की कैद और ...

मोगा (सन्दीप शर्मा): जिला और एडिशनल जज विक्रांत कुमार की अदालत में 3 वर्ष पहले थाना निहाल सिंह वाला पुलिस की तरफ से नाबालिगा के साथ दुष्कर्म करने के मामले में घिरे बुजुर्ग को दोषी करार देते हुए उसे 20 वर्ष की कैद और 50 हजार रुपए जुर्माने का भुगतान करने का आदेश दिया है। इस मामले में पीड़ित बच्ची और उसके परिवार वालों ने पुलिस को बयान दिए थे कि उनकी नाबालिग बेटी पड़ोस के घर छोटे बच्चों के साथ खेलने गई थी।

इस दौरान इस परिवार के बुजुर्ग मलकीत सिंह की तरफ से उनकी बेटी को बहला-फुसला कर घर से ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया जिस पर पुलिस की तरफ से मलकीत सिंह खिलाफ थाना निहाल सिंह वाला में बनती अलग-अलग धाराओं के साथ-साथ के पासको (प्रोटक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फार्म सैक्सुअल आफिस) की धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज किया था। इस मामले में मंगलवार को माननीय अदालत ने मामले की सुनवाई दौरान अदालत में पेश किए सबूतों और गवाहों के आधार पर अपना फैसला सुनाया है। 

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