Edited By Vatika,Updated: 12 Jun, 2025 04:38 PM

एक अन्य आदेश में जिला मैजिस्ट्रेट ने जिले के अंदर चलने वाली सभी सरकारी और नि
बरनाला (विवेक सिंधवानी, रवि): बरनाला शहर के प्रमुख बाजारों में ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू और सुरक्षित बनाए रखने के लिए जिला मजिस्ट्रेट टी. बेनिथ ने सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत विशेष आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों के तहत अब भारी लोडिंग वाहन जैसे ट्रैक्टर-ट्रॉली, टाटा 407, टैम्पों और भारी ट्रक आदि रात 9 बजे से सुबह 7 बजे तक ही शहर के बाजारों में दाखिल हो सकेंगे। दुकानदारों को भी निर्देश दिया गया है कि वे अपने सामान को दुकान की सीमा रेखा से बाहर न रखें। यह आदेश सदर बाजार, फरवाही बाजार, हंडियाया बाजार और कच्चा व पक्का कॉलेज रोड सहित सभी प्रमुख बाजारों पर लागू होंगे।
फोर व्हीलर पर सख्त पाबंदियां
सदर बाजार में फोर व्हीलर वाहनों का प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है। जो भी वाहन चालक बाजार आना चाहता है, उसे अपने वाहन को रेलवे स्टेशन बरनाला की पार्किंग में खड़ा करना होगा। वहीं फरवाही और हंडियाया बाजार में वाहन पार्किंग केवल निर्धारित पार्किंग लाइनों के भीतर ही की जा सकेगी।
अश्लील गानों पर प्रतिबंध
एक अन्य आदेश में जिला मैजिस्ट्रेट ने जिले के अंदर चलने वाली सभी सरकारी और निजी बसों में अश्लील गाने चलाने पर भी रोक लगा दी है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि यदि कोई ड्राइवर या कंडक्टर इस आदेश की उल्लंघना करता पाया गया, तो उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
चेहरा ढककर चलने पर भी रोक
जिला प्रशासन ने यह भी आदेश दिया है कि कोई भी व्यक्ति चेहरा ढककर वाहन (स्कूटर/मोटरसाइकिल) न चलाए और न ही चेहरा ढककर पैदल चले। यह आदेश इसलिए दिया गया है क्योंकि कुछ असामाजिक तत्व चेहरा ढककर गंभीर आपराधिक वारदातों को अंजाम देकर पुलिस से बच निकलते हैं। हालांकि जिन व्यक्तियों को चिकित्सकीय कारणों जैसे एलर्जी या बीमारी के कारण मास्क या अन्य कोई आवरण पहनना आवश्यक है, वे इस आदेश से मुक्त रहेंगे। जिला मजिस्ट्रेट टी. बेनिथ ने बताया कि उपरोक्त सभी आदेश बरनाला जिले की सीमाओं में 18 जुलाई 2025 तक प्रभावी रहेंगे।