Edited By Kalash,Updated: 07 Apr, 2025 06:50 PM

यह आदेश जारी होने की तारीख से महीने तक लागू रहेंगे।
फिरोजपुर (राजेश ढंड): एडिशनल जिला मजिस्ट्रेट डॉक्टर निधि कुम्बंद बांबाह पी.सी.एस. ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत मिले अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला फिरोजपुर में विभिन्न पाबंदियों के आदेश जारी किए हैं। यह आदेश जारी होने की तारीख से महीने तक लागू रहेंगे। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने सीमा क्षेत्र में पड़ते दरिया के में रात 7:00 बजे से लेकर सुबह 7:00 बजे तक प्राइवेट कश्तियां चलाने पर पाबंदी लगा दी है। उन्होंने कहा कि फिरोजपुर जिले की सीमाओं के अंदर पड़ते दरिया में निजी व्यक्तियों द्वारा पाकिस्तान की ओर से नशा तस्करी करने के लिए किश्तियों का प्रयोग किया जा सकता है। इसे रोकने /ऐसी स्थिति से निपटने के लिए दरियाओं में रात के समय नाव के चलने पर पाबंदी लगाने की सख्त जरुरत है।
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने एक अन्य आदेश के माध्यम से जिले के अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर से 25 किलोमीटर के घेरे में अलग-अलग स्थानों पर सुरक्षा को मुख्य रखते हुए ड्रोन के प्रयोग पर पाबंदी के आदेश जारी किए है। उन्होंने बताया कि ड्रोन कगा प्रयोग करने संबंधी किसी विभाग/आम व्यक्ति द्वारा उचित प्रणाली के जरिए मंजूरी प्राप्त की जाएगी। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जिला फिरोजपुर में जेल क्षेत्र के आसपास 500 मीटर के दायरे में ड्रोन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। एक अन्य मनाही के आदेश में अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने आदेश दिया कि जिला फिरोजपुर की सीमा में पड़ते इलाकों में कोई भी व्यक्ति अपने पशुओं को सरेआम सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर नहीं छोड़ेगा।
उन्होंने कहा कि ऐसा करने से सड़कों पर दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है और सामान्य यातायात बाधित होता है। इसके अलावा, जब जानवरों को खुले स्थानों में छोड़ दिया जाता है, तो वे अक्सर बेकाबू हो जाते हैं और राहगीरों को नुकसान पहुंचाते हैं और यहां तक कि लोगों की फसलों को भी नष्ट कर देते हैं। इसी प्रकार एक अन्य आदेश में अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने फिरोजपुर जिले की सीमा के भीतर खुले में कूड़ा-कचरा आदि जलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। उन्होंने कहा कि सफाई के बाद कूड़ा-कचरा, पेड़ों के सूखे पत्ते, रद्दी कागज आदि एकत्र कर आग लगा दी जाती है, जिससे पर्यावरण प्रदूषित होता है और हवा में धुआं फैलता है। इससे सांस संबंधी बीमारियां हो सकती हैं। सड़कों के आसपास कूड़ा जलाने से यातायात भी बाधित होता है, जिससे झगड़े और विवाद का खतरा बढ़ जाता है और यहां तक कि बड़ी दुर्घटनाएं भी हो सकती हैं।
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