Punjab : जुर्माने से बचने का मौका! 31 मार्च के बाद टैक्स भरने वालों को भुगतना होगा..

Edited By Subhash Kapoor,Updated: 10 Mar, 2025 10:05 PM

punjab opportunity to avoid penalty

मेयर प्रिंसिपल इंदरजीत कौर, सीनियर डिप्टी मेयर राकेश पराशर, डिप्टी मेयर प्रिंस जौहर और नगर निगम कमिश्नर आदित्य डेचलवाल ने ज़ोनल कमिश्नरों और संपत्ति कर शाखा के संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर बकाया कर की वसूली में तेजी लाने के निर्देश दिए।

लुधियाना : मेयर प्रिंसिपल इंदरजीत कौर, सीनियर डिप्टी मेयर राकेश पराशर, डिप्टी मेयर प्रिंस जौहर और नगर निगम कमिश्नर आदित्य डेचलवाल ने ज़ोनल कमिश्नरों और संपत्ति कर शाखा के संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर बकाया कर की वसूली में तेजी लाने के निर्देश दिए।

सोमवार को नगर निगम ज़ोन-डी कार्यालय में हुई बैठक में संपत्ति कर इंस्पेक्टरों के लिए वसूली लक्ष्य भी निर्धारित किए गए और उन्हें बकाया कर की वसूली में तेजी लाने के लिए प्रतिदिन फील्ड में जाने के निर्देश दिए गए। इस बैठक में नगर निगम के अतिरिक्त कमिश्नर परमदीप सिंह, संयुक्त कमिश्नर अंकुर महिंदरू, ज़ोनल कमिश्नर (ज़ोन ए और बी) नीरज जैन, ज़ोनल कमिश्नर (ज़ोन सी) गुरपाल सिंह, सुपरिंटेंडेंट, संपत्ति कर इंस्पेक्टर और अन्य अधिकारी मौजूद थे।

इस दौरान मेयर प्रिंसिपल इंदरजीत कौर, सीनियर डिप्टी मेयर राकेश पराशर और डिप्टी मेयर प्रिंस जौहर ने शहरवासियों से अपील की कि वे जुर्माने से बचने के लिए 31 मार्च तक बकाया संपत्ति कर जमा करवा दें। नगर निगम के अधिकारियों ने कहा कि यदि निवासी 31 मार्च 2025 तक बकाया कर जमा करने में असफल रहते हैं, तो उन्हें 20 प्रतिशत जुर्माना और 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देना होगा।

निवासी नगर निगम के ज़ोनल सुविधा केंद्रों पर जाकर बकाया कर का भुगतान कर सकते हैं। लंबी कतारों से बचने के लिए वे mcludhiana.gov.in पर जाकर ऑनलाइन कर भी जमा कर सकते हैं।

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