Punjab: शहर के मकान मालिकों को जारी हो गए नए Order, पढ़ें क्या है पूरी खबर

Edited By Vatika,Updated: 04 Jan, 2025 11:09 AM

punjab new orders issued to city s landlords read the full news

जिला मैजिस्ट्रेट ने पोल्ट्री फार्म, राइस शेलर, भट्ठों, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और मकान मालिकों को जारी किए दिशा-निर्देश

संगरूर: जिला मैजिस्ट्रेट संगरूर संदीप ऋषि ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता , 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का उपयोग करते हुए पोल्ट्री फार्म, राइस शेलर, भट्ठों और अन्य स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के साथ-साथ शहरी, ग्रामीण और आवासीय मकान मालिकों के लिए विशेष दिशा-निर्देश जारी किए हैं। आदेश के अनुसार, इन सभी को अपने फार्म, उद्योग या आवासीय घरों में रहने वाले या काम करने वाले किराएदारों, मजदूरों या व्यक्तियों का नाम, पूरा पता, और फोटो कॉपी संबंधित थाना या पुलिस चौकी में तत्काल पंजीकृत करानी होगी। साथ ही, मजदूरों को लिखित में यह प्रमाण देना होगा कि वे अपनी मर्जी से वहां काम कर रहे हैं।

दूसरे राज्यों और क्षेत्रों के मजदूरों का डेटा रखना आवश्यक : जिला मैजिस्ट्रेट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि पोल्ट्री फार्म, राइस शेलर, भट्ठों और अन्य छोटे उद्योगों में अक्सर दूसरे राज्यों और स्थानों से आए मजदूरों को लेबर के रूप में रखा जाता है। इन मजदूरों का कोई रिकॉर्ड न होने के कारण, अपराध होने पर दोषियों का पता लगाना मुश्किल हो जाता है। आदेश में कहा गया है कि ऐसे मामलों को रोकने और अपराधियों को आसानी से पकड़ने के लिए यह कदम उठाया गया है। मकान मालिकों और उद्योग मालिकों की जिम्मेदारी है कि वे अपने यहां काम करने वाले या किराए पर रहने वाले हर व्यक्ति का पूरा रिकॉर्ड पुलिस के पास जमा करवाएं।

शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में किराएदारों के लिए नियम : आदेश के तहत शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में मकान मालिकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे अपने किराएदारों के बारे में संबंधित थाने के प्रभारी अधिकारी को सूचित करें।यह मकान मालिक की जिम्मेदारी होगी कि वह किराएदार का पूरा नाम, पता और पहचान पत्र थाने में जमा कराए।

गांवों में चौकीदारों को विशेष निर्देश : जिला मैजिस्ट्रेट ने गांवों के चौकीदारों को निर्देश दिया है कि यदि कोई बाहरी व्यक्ति गांव में आकर बसता है, तो उसकी सूचना संबंधित थाने को दी जाए। ऐसा करने से बाहरी लोगों की गतिविधियों पर निगरानी रखी जा सकेगी और किसी भी अवांछित घटना को रोका जा सकेगा।

कानूनी कार्रवाई का प्रावधान : आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति या संस्था इन निर्देशों का पालन नहीं करता है, तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन ने सभी संबंधित विभागों को इन निर्देशों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं।

आदेश 24 फरवरी 2025 तक लागू : जिला मैजिस्ट्रेट द्वारा जारी यह आदेश 24 फरवरी 2025 तक प्रभावी रहेगा। आदेश में कहा गया है कि यह कदम नागरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने और जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है।

जनता से सहयोग की अपील : जिला प्रशासन ने जनता से अपील की है कि वे इन दिशा-निर्देशों का पालन करें और पुलिस प्रशासन का सहयोग करें। इसके अलावा, उन्होंने मकान मालिकों और उद्योग मालिकों से अनुरोध किया है कि वे अपने कर्मचारियों और किराएदारों का पूरा रिकॉर्ड समय पर पंजीकृत कराएं। यह आदेश जिला मैजिस्ट्रेट संदीप ऋषि द्वारा नागरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने और अपराधों को रोकने के लिए उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे न केवल अपराधियों को पकड़ने में आसानी होगी, बल्कि बाहरी व्यक्तियों की गतिविधियों पर भी प्रभावी नियंत्रण रखा जा सकेगा।

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