पंजाब में शनिवार और रविवार को नहीं होगी सरकारी छुट्टी, पढ़ें...

Edited By Vatika,Updated: 08 Aug, 2025 12:49 PM

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जिला प्रशासन के अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर जनरल, तरनतारन राजदीप सिंह बराड़

तरनतारन (रमन): जिला प्रशासन के अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर जनरल, तरनतारन राजदीप सिंह बराड़ ने तरनतारन, भिखीविंड, पट्टी और खेमकरण शहर के निवासियों से अपील की है कि जिन व्यक्तियों/संस्थानों/दुकानदारों/कारखानों/रेस्टोरेंट आदि ने अपना प्रॉपर्टी टैक्स/बकाया हाउस टैक्स जमा नहीं करवाया है, वे पंजाब सरकार के स्थानीय सरकार विभाग द्वारा जारी ओ.टी.एस. (वन टाइम सेटलमेंट) योजना का लाभ उठाते हुए अपना प्रॉपर्टी टैक्स/हाउस टैक्स की बकाया राशि बिना ब्याज और जुर्माने के जमा करवा सकते हैं।

शहरवासियों को इस योजना का अधिकतम लाभ लेने के लिए सरकार ने 31 जुलाई 2025 तक का समय दिया था। सरकार ने इस समय सीमा को बढ़ाकर अब 15 अगस्त 2025 कर दिया है। अब शहरवासी अपना प्रॉपर्टी टैक्स/बकाया हाउस टैक्स बिना किसी ब्याज के 15 अगस्त 2025 तक जमा करवा सकते हैं। इसी सुविधा के लिए तरनतारन, भिखीविंड, पट्टी और खेमकरण के निवासियों के लिए 09 अगस्त और 10 अगस्त 2025 (शनिवार और रविवार) को नगर परिषद, तरनतारन, पट्टी, भिखीविंड और खेमकरण की प्रॉपर्टी टैक्स शाखा सामान्य दिनों की तरह खुली रहेगी। 15 अगस्त 2025 तक यह योजना लागू रहेगी, और यदि इस तारीख तक कोई सरकारी अवकाश आ जाता है तो भी नगर परिषदों की प्रॉपर्टी टैक्स शाखा सामान्य दिनों की तरह खुली रहेगी।

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