हाईकोर्ट का आदेश, विद्यार्थियों को न हो लाउड स्पीकरों से कोई असुविधा

Edited By Vaneet,Updated: 19 Feb, 2020 08:01 PM

punjab haryana high court order

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने स्कूली विद्यार्थियों की वार्षिक परीक्षाओं के समय लाउड स्पीकर बंद रखने के लिए राज्यभर में आदेश जारी किए हैं।...

चंडीगढ़- पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने स्कूली विद्यार्थियों की वार्षिक परीक्षाओं के समय लाउड स्पीकर बंद रखने के लिए राज्यभर में आदेश जारी किए हैं। इस दौरान पंजाब सरकार ने समूह डिप्टी कमिश्नर को इन आदेशों की पालना करवाने के लिए कहा है।

पंजाब सरकार ने समूह डिप्टी कमिश्नर को आदेश जारी करते कहा है कि राज्य में स्कूली विद्यार्थियों की वार्षिक परीक्षाओं की तारीख 15.2.2020 से शुरू हो रही हैं। कई जिलों से लाउड स्पीकरों के प्रयोग सम्बन्धित शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। अपनी-अपने जिलों में माननीय पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के उक्त आदेशों को लागू करवाने की पालना की जाए। 

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