Holidays को लेकर पंजाब सरकार का बड़ा फैसला, अब मिलेगी राहत

Edited By Kalash,Updated: 23 Apr, 2025 12:37 PM

punjab government decision regarding holidays

सुविधा कामकाजी माताओं को आवश्यक सहायता प्रदान करती थी

चंडीगढ़ (अंकुर): पंजाब सरकार ने सिंगल फादर और गंभीर अपाहिज बच्चों की सुविधा के लिए चाइल्ड केयर लीव (सी.सी.एल.) की सुविधा में वृद्धी कर दी है। अब सिंगल फादर को भी चाइल्ड केयर लीव का लाभ मिलेगा। इसके साथ ही गंभीर विकलांगता वाले 40 प्रतिशत दिव्यांग बच्चों के लिए 18 वर्ष की ऊपरी आयु सीमा में छूट दी गई है।     

यह संशोधन कामकाजी माता-पिता खास तौर पर बच्चों की देखभाल के लिए चुनौतियों का सामना कर रहे माता-पिता की जरुरतों को पूरा करने के लिए तैयार की गई है। पहले चाइल्ड केयर लीव पॉलिसी सिर्फ 18 वर्ष से कम आयु के नाबालिग बच्चों वाली महिला सरकारी कर्मचारियों के लिए थी। हालांकि यह सुविधा कामकाजी माताओं को आवश्यक सहायता प्रदान करती थी पर यह सुविधा अलग-अलग पारिवारिक ढांचे और खास चुनौतियों का सामना करने वाले सिंगल फादर और गंभीर विकलांगता वाले बच्चों के माता-पिता को होने वाली चुनौतियों के लिए नाकाफी थी।  

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