Punjab : नाबालिग छात्र से दुष्कर्म मामले में आरोपी कोर्ट में पेश, सुनाया यह सख्त फैसला

Edited By Subhash Kapoor,Updated: 09 Apr, 2024 06:03 PM

punjab accused present in court in rape case of minor student

लगभग 8 महीने पहले 12 वर्षीय 7वीं के छात्र के साथ दुष्कर्म कर इंसानियत को शर्मसार करने वाले गतका ट्रेनर युवक को दोषी करार दिया है।

मोगा : लगभग 8 महीने पहले 12 वर्षीय 7वीं के छात्र के साथ दुष्कर्म कर इंसानियत को शर्मसार करने वाले गतका ट्रेनर युवक को दोषी करार दिया है। इसके खिलाफ थाना निहाल सिंह वाला पुलिस की ओर से घटना की बारीकी से जांच पड़ताल करने के उपरांत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। कोर्ट ने दोषी को 20 वर्ष की कैद के साथ-साथ 51 हजार रुपए जुर्माना भरने का भी आदेश दिया है।

जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को 7 महीने की अतिरिक्त कैद काटनी होगी। इस मामले में पीड़ित बच्चे के दादा की ओर से 24 अगस्त 2023 को थाना निहाल सिंह वाला पुलिस को शिकायत दर्ज करवाई गई थी कि उसका बेटा विदेश गया हुआ है, जिसके कारण अपने विदेश गए बेटे के दोनों बेटों की देखभाल वह करता है।

उसने आरोप लगाया कि उसका 7वीं कक्षा में पढ़ने वाला 12 वर्षीय पोता पढ़ाई के साथ-साथ गांव में ही स्थित एक कुटिया में जहां जश्नप्रीत सिंह पुत्र निर्मल सिंह बच्चों को गतका सिखाता है, के पास गतका की ट्रेनिंग लेने के लिए भी जाता था। 23 अगस्त 2023 को उनके पोते ने उन्हें रोते हुए बताया था कि वह आज से वह गतका सीखने नहीं जाएगा, क्योंकि गतका ट्रेनर जश्नप्रीत सिंह ने उसके साथ कई बार कुकर्म किया है।

यह सुनकर वह हैरान हो गए और उन्होंने तुरंत इसकी सूचना थाना निहाल सिंह वाला पुलिस को देने के साथ-साथ अपने पोते को सिविल अस्पताल ले जाकर उसका मैडीकल चैकअप भी करवाया। इस मामले में पुलिस की ओर से बारीकी से जांच पड़ताल के बाद जश्नप्रीत सिंह पुत्र निर्मल सिंह निवासी गांव तख्तूपुरा के खिलाफ 24 अगस्त 2023 को मामला दर्ज किया था। इसी मामले में माननीय अदालत ने आज उक्त फैसला सुनाया है।

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