PSPCL को सख्त आदेश, पंजाब में अब इन घरों को भी मिलेगा बिजली कनैक्शन

Edited By Vatika,Updated: 09 Apr, 2025 03:53 PM

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पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के डिविजन बैंच ने सरकार द्वारा 25 नवम्बर 2024 को जारी

होशियारपुर: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के डिविजन बैंच ने सरकार द्वारा 25 नवम्बर 2024 को जारी नोटिफिकेशन की धारा 2.0 को रद्द कर दिया है। जिसके तहत अनाधिकृत कालोनियों में 31 जुलाई 2024 से पहले खरीदे प्लाटों से बने घरों को पी.एस.पी.सी.एल. की तरफ से बिजली का कनैक्शन नहीं दिया गया था। सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन में कहा गया था कि 1 दिसम्बर 2024 से 28 फरवरी 2025 दौरान अगर कोई व्यक्ति अनाधिकृत कालोनी में प्लाट खरीदता है तो रजिस्ट्री करवाने के लिए उसे हाऊसिंग और अर्बन विभाग से एन.ओ.सी. लेने की जरूरत नहीं है। पी.एस.पी.सी.एल बिजली के कनैक्शन भी इन प्लाटों पर बने घरों को जारी कर रहा था।

डिविजन बैंच में शामिल माननीय जज सुरेश्वर ठाकुर और माननीय जज विकास सूरी ने जयश्री बग्गा पत्नी डा. अजय बग्गा निवासी होशियारपुर की तरफ से हाईकोर्ट में दायर पटीशन पर फैसला देते हुए कहा कि 31 जुलाई 2024 से पहिले रजिट्ररियां करवाकर कमरे आदि बना चुके लोगों को मूलभूत सुविधाएं जैसे कि बिजली आदि का कनैक्शन न देने का फैसला भेदभाव वाला, अर्थहीन, मनमानी, अनावश्यक और पक्षपाती है। पंजाब के पूर्व एडीशनल एडवोकेट जनरल के.एस. डडवाल ने माननीय अदालत में कहा कि जयश्री बग्गा ने 24 सितम्बर 2024 को 11 मरले का प्लाट सिल्वर एस्टेट में खरीदा था और 28 मार्च 2022 को पी.एस.पी.सी.एल. द्वारा अस्थाई बिजली का कनैक्शन दिया गया था। विभाग ने 1 अप्रैल 2024 को बिना किसी नोटिस से यह कनैक्शन काट दिया। प्लाट में कमरे बनाने के बाद 24 जून 2024 को पक्का कनैक्शन लेने के लिए निवेदन किया गया, पर कनैक्शन न मिलने पर 4 जुलाई 2024 को कानूनी नोटिस पी.एस.पी.सी.एल. को भेजा गया।

परन्तु इस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। 27 अगस्त 2024 को पंजाब और हरियाणा होईकोर्ट में बिजली का कनैक्शन लेने के लिए सी.डब्ल्यू.पी. 20729 साल 2024 को दायर की गई और माननीय अदालत ने 4 हफ्तों में इस पर फैसला करने के सरकार को आदेश जारी किए। पर 4 हफ्तों के बाद भी बिजली का कनैक्शन जारी नहीं किया गया। के.एस. डडवाल द्वारा माननीय हाईकोर्ट में सी.डब्ल्यू.पी 5971-2025 दायर की गई और मांग की कि 25 नवम्बर 2024 की नोटिफिकेशन की धारा 2.0 को रद्द किया जाए, ताकि अनाधिकृत कालोनी में 31 जुलाई 2024 से पहले रजिस्टर्ड और बने हुए प्लाटों में बिजली का कनैक्शन जारी किया जाए। माननीय जज सुरेश्वर ठाकुर और माननीय जज विकास सूरी ने 4 मार्च 2025 को पटीशन पर फैसला आरक्षण रख लिया था। 3 अप्रैल 2025 को फैसला सुनाते हुए डिविजन बैंच ने 25 नवम्बर 2024 की जारी नोटिफिकेशन की धारा 2.0 को रद्द कर दिया है और पावरकॉम को पटीशनर को पक्का बिजली का कनैक्शन देने के आदेश जारी किए हैं।

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