Punjab के Doctors के लिए जारी हो गए Order, अब से करना होगा ये काम

Edited By Kamini,Updated: 27 Feb, 2025 07:21 PM

orders have been issued for the doctors of punjab

पंजाब भर के डॉक्टरों को पंजाब सरकार ने नए आदेश जारी कर दिए है।

पंजाब डेस्क : पंजाब भर के डॉक्टरों को पंजाब सरकार ने नए आदेश जारी कर दिए है। पंजाब मंत्रिमंडल की बैठक आज मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अध्यक्षता में हुई। इस दौरान कैबिनेट द्वारा कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। पंजाब में जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रेशन नियम 2004 में भी संशोधन किया गया है। इसके तहत अब डॉक्टर को मृत्यु सर्टीफिकेट में व्यक्ति की मौत का कारण लिखना अनिवार्य होगा।

 वित्त मंत्री ने बताया कि जन्म-मृत्यु के सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन में बदलाव किया गया है, जिसमें अब जन्म के एक साल तक बच्चे का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाने पर परिवार वालों को अदालत में जाकर आदेश पास नहीं करवाना पड़ेगा। क्योंकि अब ये काम डिप्टी कमिश्नर के पास ही होगा। मृत्यु सर्टिफिकेट में डॉक्टरों को मौत का कारण लिखना अनिवार्य होगा। इसके अलावा शराब तस्करी को रोकने के लिए नए एक्साइज थाने बनेंगे, जिसके लिए कमेटी बताएगी की यह थाने कहां खुलेंगे।

कैबिनेट बैठक के बाद वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बैठक के दौरान लिए गए निर्णयों की विस्तृत जानकारी सांझा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि बैठक में निर्णय लिया गया है कि यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु किसी बीमारी के कारण होती है तो डॉक्टर को प्रमाण पत्र में मृत्यु का कारण लिखना होगा। उन्होंने कहा कि कभी-कभी मृत या कोमा में पड़े व्यक्ति के अंगूठे का निशान लेकर वसीयत बना दी जाती थी, लेकिन अब इस फैसले से डॉक्टर की रिपोर्ट में पूरी सच्चाई सामने आ जाएगी। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि यदि किसी की वसीयत उसकी मृत्यु से 4 दिन पहले बनाई गई थी, लेकिन अब डॉक्टर उन्हें बताएगा कि वह व्यक्ति 3 महीने तक कोमा में था, जिससे धोखाधड़ी को रोकने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से ऐसे कई मामलों में लोगों को राहत मिलेगी।

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