Edited By Subhash Kapoor,Updated: 26 Jul, 2025 09:25 PM

पंजाब राज्य चुनाव आयोग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, पंजाब राज्य में सरपंचों और पंचों की खाली रह गई सीटों पर 27 जुलाई 2025 को चुनाव करवाने के आदेश जारी किए गए हैं।
फरीदकोट (चावला): पंजाब राज्य चुनाव आयोग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, पंजाब राज्य में सरपंचों और पंचों की खाली रह गई सीटों पर 27 जुलाई 2025 को चुनाव करवाने के आदेश जारी किए गए हैं। इस संबंध में चुनाव आयोग अधिनियम 1994 की धारा 110 और पंजाब पंचायत चुनाव नियम 48 के तहत चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों के समर्थकों और रिश्तेदारों को चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद संबंधित हलके (क्षेत्र) को छोड़ना अनिवार्य बताया गया है।
ज़िला मजिस्ट्रेट फरीदकोट, पूनमदीप कौर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए 2025 के पंचायत चुनावों के सिलसिले में चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों के समर्थन में प्रचार करने आए बाहरी व्यक्तियों, रिश्तेदारों और समर्थकों को आदेश दिया है कि वे चुनाव प्रचार खत्म होते ही संबंधित गांवों की सीमा से बाहर चले जाएं। उन्होंने कहा कि ऐसे व्यक्तियों की उपस्थिति मतदान के समय शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती है।
ज़िला मजिस्ट्रेट ने कहा कि हालात की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए यह आदेश आम जनता के नाम पर एकतरफा तौर पर पारित किया गया है। फरीदकोट के सीनियर पुलिस कप्तान इस आदेश की पालना सुनिश्चित करेंगे। यह आदेश सिविल स्टाफ, पैरा मिलिट्री फोर्स, वर्दीधारी पुलिस और चुनाव ड्यूटी में लगे अधिकारियों/कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। यह आदेश 27 जुलाई 2025 तक केवल चुनाव वाले गांवों की सीमा के भीतर तत्काल प्रभाव से लागू रहेगा।