Edited By Kalash,Updated: 26 Oct, 2024 06:15 PM
बाजारों में आमतौर पर नकाबपोश वाहन चालक (विशेषकर दोपहिया वाहन चालक) लूट की घटनाओं को अंजाम देते हैं।
नवांशहर (त्रिपाठी): जिला मजिस्ट्रेट राजेश धीमान ने भारतीय नागरिक सुरक्षा एक्ट 2023 की धारा 163 के तहत आम नागरिकों को जिले की सीमा के भीतर अपना चेहरा ढककर/बंधे हुए दोपहिया वाहन चलाने पर पाबंदी लगाई है। यह प्रतिबंध उन व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा, जिन्होंने किसी बीमारी या एलर्जी के कारण चिकित्सकीय देखरेख में मास्क या कोई अन्य वस्तु पहनी है।
जिला मजिस्ट्रेट ने अपने आदेश में कहा है कि बाजारों में आमतौर पर नकाबपोश वाहन चालक (विशेषकर दोपहिया वाहन चालक) लूट की घटनाओं को अंजाम देते हैं। चेहरा ढकने से अपराध करने वालों की पहचान करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए जिले में चेहरा ढककर होने वाली आपराधिक घटनाओं को रोकने के लिए उक्त आदेश जारी किया गया है। यह आदेश 25 दिसम्बर तक लागू रहेगा।
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