कोरोना महामारी के प्रसार को रोकने के लिए इस जिले में नई पाबंदियों के आदेश जारी

Edited By Tania pathak,Updated: 22 Mar, 2021 05:04 PM

new prohibition orders issued to stop the spread of the corona

पंजाब सरकार के गृह व न्याय विभाग द्वारा जारी नए दिशा-निर्देशों के अंतर्गत कोविड-19 महामारी के प्रसार को रोकने के लिए...

नवांशहर (त्रिपाठी):  पंजाब सरकार के गृह व न्याय विभाग द्वारा जारी नए दिशा-निर्देशों के अंतर्गत कोविड-19 महामारी के प्रसार को रोकने के लिए जिला मैजिस्ट्रेट डा. अग्रवाल ने धारा 144 के तहत जिले में कुछ नई पाबंदियों के आदेश जारी किए हैं, जो कि तुरंत प्रभाव से अगले आदेशों तक लागू रहेंगे। 

ये दिशा-निर्देश हुए जारी
जिला मैजिसट्रेट द्वारा जारी आदेशों अनुसार जिले में सभी स्कूल व कॉलेज 31 मार्च तक बंद रहेगी, जबकि टीचिंग व नॉन टीचिंग स्टाफ कामकाजी दिनों में उपस्थित रहेंगे। सिनेमा, थिएटरों, मल्टीपलैक्सों आदि में 50 प्रतिशत लोगों की आज्ञा तथा मॉल्स में एक समय में 100 व्यक्तियों से अधिक की आज्ञा नहीं होगी। जारी आदेशों में 27 मार्च से हर शनिवार को सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक कोरोना महामारी के कारण अपनी जान गंवाने वालों की स्मृति में एक घंटे का मौन रखा जाएगा तथा इस दौरान कोई भी वाहन नहीं चलेगा।

- कोविड महामारी के मद्देनजर रात्रि कर्फ्यू  तहत आम लोगों की गैर जरुरी आवाजाई पर रात्रि 9 बजे से सुबह बजे तक पाबंदी रहेगी। इस दौरान जिले की सीमा अन्दर गैर जरुरी आवाजाई तथा व्यक्तिगत गतिविधियां बंद रहेगी, जबकि जरुरी गतिविधियां जैसे उद्योगों के कामकामज के अलावा रेलों, हवाई जहाज तथा बसों से अपने निवास स्थान तक जाने वाले यात्रियों को कर्फ्यू से छूट होगी। 

- जिले में कोई भी सामाजिक या राजनीतिक एकत्र नहीं किया जाएगा। इसके अलावा विवाह समागम तथा मृतकों के संस्कार में शामिल होने वालों की संख्या 20 ही सीमित रखी जाएगी।

- इसी प्रकार सरकारी दफ्तरों में शिकायतों के निपटारे की ऑनलाइन व वर्चुअल प्रक्रिया द्वारा जारी रखा जाएगा, जबकि अतिआवश्यकता पड़ने पर दफ्तरों में लोगों की आमद की आज्ञा दी जाएगी। 

- सिनेमा हॉल, मल्टीप्लैक्स, रैस्टोरैंट, मॉल्स आदि हर रविवार को बंद रहेगी, जबकि होम डिलीवरी की सुविधा रात्रि कर्फ्यू के अलावा जारी रहेगी। जारी आदेशों में कहा गया है कि कोविड-19 का प्रसार रोकने के लिए राष्ट्रीय निर्देशों, केन्द्रीय गृह मंत्रालय/ प्रदेश सरकार द्वारा जारी निर्धारित संचालन तथा हिदायतों की पूरी पालना को यकीनी बनाया जाएगा। 

- बाजारों, सार्वजनिक ट्रांस्पोर्ट आदि सहित सभी गतिविधियों में जरुरी सावधानी का प्रयोग किया जाएगा, जिनमें 6 फीट की सामाजिक दूरी तथा मास्क पहने रखना जरुरी है।

- इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों पर थूकने वालों प्रति कार्रवाई की जाएगी। जिला मैजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेशानुसार पुलिस व स्वास्थ्य विभाग द्वारा सड़कों, बाजारों, गलियों तथा अन्य जनतक स्थानों पर बिना मास्क पहने घूूमने वाले व्यक्तियों को समीपी कोविड टैस्ट केंद्र में ले जाकर आर.टी.पी.सी.आर. टैस्ट करवाए जाएंगे। 

- जिला मैजिस्ट्रेट ने आम जनता से अपील करते कहा कि घर में करवाए जाने वाले सभी कार्यक्रमों को अगले 2 सप्ताह के लिए रोक दें तथा घरों में 10 से अधिक व्यक्तियों का इकट्ठ न करें। इसके साथ ही सभी राजनीतिक पार्टियों व नेताओं से अपील करते कहा कि वे अपने सभी 100-200 व्यक्तियों की निर्धारित संख्या मुताबिक केवल 50 प्रतिशत तक ही सीमित रखें। उन्होंने बताया कि जारी आदेशों व पाबंदियों की उल्लंघना करने वालों के खिलाफ डिजास्टर मैनेजमैंट एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई को अमल में लाया जाएगा।

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