पंजाब के Private और PlayWAY School के लिए नई Notification जारी, करना होगा ये काम

Edited By Vatika,Updated: 04 Jan, 2025 11:09 AM

new notification issued for private and playway schools of punjab

पंजाब सरकार द्वारा बच्चों की शुरूआती देखभाल व शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रही संस्थाओं

फतेहगढ़ साहिब: पंजाब सरकार द्वारा बच्चों की शुरूआती देखभाल व शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रही संस्थाओं/प्राइवेट स्कूलों को रजिस्टर करने के लिए नोटिफिकेशन जारी की गई है, जिसके अंतर्गत जिले में पड़ते समूह प्राईवेट स्कूलों के प्री-प्राथमिक विंग और प्राईवेट प्ले वे स्कूलों की रजिस्ट्रेशन अनिवार्य की गई है। यह जानकारी देते डिप्टी कमिशनर डॉ. सोना थिंद ने बताया कि बच्चों के सर्वपक्षिय विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा यह फैसला किया गया है।

उन्होंने बताया कि पंजाब में 3 से 6 साल की उम्र के बच्चों के लिए ई.सी.सी.ई. (अरली चाईलडहुड्ड केयर एंड एजुकेशन) के क्षेत्र में कम रही संस्थाओं की सामाजिक सुरक्षा और स्त्री व बाल विकास विभाग द्वारा रजिस्ट्रेशन शुरू की गई है। उन्होंने बताया कि यह रजिस्ट्रेशन अनिवार्य बनाने के लिए जिला प्रोग्राम अफसर के दफ्तर या सम्बन्धित ब्लाक के सी.डी.पी.ओ. दफ्तर के साथ तालमेल करके फार्म नंबर-1 प्राप्त किया जा सकता है।

डॉ. सोना थिंद ने कहा कि यदि रजिस्ट्रेशन सम्बन्धित कोई मुश्किल पेश आती है तो जिला प्रोग्राम अफसर या सम्बन्धित सी.डी.पी.ओ. से संपर्क किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि जारी किए नोटिफिकेशन अनुसार प्रत्येक प्ले वे स्कूल को रजिस्टर करवाना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि इस उपरांत जिले में पड़ते सभी प्राईवेट स्कूलों/संस्थाओं/प्ले-वे स्कूलों की चैकिंग की जाएगी और यदि कोई प्राईवेट स्कूल, संस्था या प्ले वे स्कूल पॉलिसी के मापदण्डों को पूरा नहीं करेंगे तो उनके विरुद्ध नियमों अनुसार कार्यवाही की जाएगी।

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