शराब के शौकीनों को झटका! 16 ठेके हो गए सील

Edited By Kamini,Updated: 20 Dec, 2025 12:37 PM

liquor shops sealed

शराब के शौकीनों के लिए बेहद ही खास खबर सामने आई है। दरअसल, 16 शराब के ठेकों को सील कर दिया गया है।

पंजाब डेस्क : शराब के शौकीनों के लिए बेहद ही खास खबर सामने आई है। दरअसल, 16 शराब के ठेकों को सील कर दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार  एक्साइज विभाग चंडीगढ़ में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए निकाले गए शराब ठेकों के ड्रॉ में कुल 95 ठेके अलॉट किए गए थे। एक्साइज विभाग ने 19 दिसंबर 2025 तक 16 शराब के ठेकों को सील कर दिया है। 

बताया जा रहा है कि, 15 शराब ठेकों के संचालकों ने तय समय सीमा के भीतर विभाग में आवश्यक राशि जमा नहीं करवाई, जिसके चलते उनके ठेकों को सील करने की कार्रवाई की गई। वहीं एक शराब का ठेका सेक्टर-22सी में नियमों का उल्लंघन करते हुए सस्ती दरों पर शराब बेचने के आरोप में सील किया गया है। इस संबंधी जानकारी देते हुए एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर अरुण कुमार ने बताया कि सेक्टर-22सी स्थित शराब ठेके के खिलाफ लगातार शिकायतें मिल रही थीं। विभाग की टीम को गुप्त रूप से जांच के लिए भेजा गया। जांच के बाद ठेके को तत्काल सील कर दिया गया। 

विभाग ने दी चेतावनी:

इसी के साथ ही एक्साइज विभाग ने साफ किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। विभाग ने चेतावनी दी है कि यदि कोई भी शराब ठेका सोशल मीडिया के माध्यम से शराब बिक्री का प्रचार करता पाया गया, तो उसके खिलाफ भी सख्त कदम उठाए जाएंगे।

सील किए गए ठेके:

  • सेक्टर-46 में 1 शराब ठेका
  • सेक्टर 9 में 2 शराब ठेके
  • सेक्टर 37 में 1 शराब ठेका
  • इंडस्ट्रियल एरिया फेज में 1 शराब ठेका
  • इंडस्ट्रियल एरिया फेज में 2 शराब ठेके
  • गांव मलोया में 1 शराब ठेका
  • मनीमाजरा में 2 शराब ठेके
  • कजहेड़ी में 1 शराब ठेका
  • सेक्टर 26 ग्रीन मार्केट में 1 शराब ठेका
  • सेक्टर 28 में 1 शराब ठेका
  • सेक्टर 18 में 1 शराब ठेका
  • सेक्टर 34 में 2 शराब ठेका
  • सेक्टर 22 में 1 शराब ठेका 

अधिक मिली जानकारी के मुताबिक, चंडीगढ़ में कई ठेकों पर शराब सस्ती देने के मामले में एक्साइज विभाग ने अधिकारियों को सख्त कार्रवाई और शराब ठेकों की निगरानी के आदेश दिए हैं। यही नहीं ऐसे करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की भी चेतावनी दी है। इसके साथ ही नियमों की उल्लंघन करने वालों के लाइसेंस रद्द या निलंबित किया जा सकता है। 

आपको बता दें कि, खरड़ जोन के शराब ठेकेदार स्टार वाइन्स द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार और चंडीगढ़ प्रशासन के एक्साइज विभाग को अहम निर्देश जारी किए थे। कोर्ट ने अधिकारियों से कहा है कि प्राप्त शिकायतों पर समयबद्ध तरीके से निर्णय लिया जाए। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि चंडीगढ़ में जो शराब ठेकेदार सरकारी तौर पर निर्धारित कीमतों से कम दर पर शराब की बिक्री कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। कोर्ट के निर्देशों के बाद एक्साइज विभाग द्वारा निगरानी और जांच प्रक्रिया को और तेज किए जाने की संभावना है।

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