Edited By Urmila,Updated: 25 Jan, 2025 02:25 PM
पंजाब ट्रैवल प्रोफैशनल रैगूलेशन एक्ट के तहत विभिन्न लाइसैंसी होल्डरों के कोचिंग इंस्टीच्यूट ऑफ आइलेट्स व कंवलटैंसी चलाने वालों के लाइसैंस रद्द किए गए हैं।
अमृतसर : अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ज्योति बाला ने पंजाब सरकार द्वारा लागू किए गए ह्यूमन स्मगलिंग एक्ट 2012 और पंजाब ट्रैवल प्रोफैशनल रैगूलेशन एक्ट के तहत विभिन्न लाइसैंसी होल्डरों के कोचिंग इंस्टीच्यूट ऑफ आइलेट्स व कंवलटैंसी चलाने वालों के लाइसैंस रद्द किए गए हैं। उन्होंने बताया कि इन एजैंसियों द्वारा इस कार्यालय को लाइसैंस रीन्यू करवाने संबंधी कोई प्रति निवेदन की है कि उन्होंने अपने इमीग्रेशन कार्यालय बंद कर दिया है और कुछ एजैंसियों द्वारा अपना लाइसैंस रीन्यू करवाने के इच्छुक नहीं है, बारे प्रति निवेदन किया है, जिसके आधर पर इनका लाइसैंस रद्द किए गए हैं।
उन्होंने बताया कि पंजाब ट्रैवल प्रोफैशनल एक्ट रैगूलेशन एक्ट 2012 की धार 6 1 ई के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मै. विजनर ओवरसिस कंसलटैंसी प्लाट नंबर 3, 5, 6 नजदीक बाबा बुड्ढा जी एवेन्यू न्यू अमृतसर गेट, फास्ट ट्रैक 302 डी ब्लॉक रणजीत एवेन्यू, मै. आर.एस. ट्रैवल 100 खालसा एवेन्यू नजदीक खालसा कॉलेज फार वूमैन, खहिरा एजुकेशन सर्विसज एस.सी.ओ. नंबर 122 पहली मंजिल, बी ब्लॉक, नजदीक विशाल मैगा मार्ट रणजीत एवेन्यू, मुस्तफाबाद कंस्लटैंट सर्विसज बिल्डिंग नंबर 2, सामने सेवा केंद्र चाटीविंड चौक अमृतसर, फलाइवैल 7ई भंडारी एस्टेट रानी का बाग अमृतसर व ग्लोबालड आइरस प्राइवेट लिमि 9, चौथी मंजिल आर.आर. टावर बी ब्लॉक रणजीत एवेन्यू, अमृतसर के लाइसैंस रद्द किए जाते हैं।
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