Edited By Subhash Kapoor,Updated: 05 Sep, 2024 06:17 PM
अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट मेजर डा. अमित महाजन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 अधीन प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए ज़िला जालंधर ( देहाती) की सीमा अंदर पड़ते पैट्रोल पंपों और बैंकों पर सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाने और इनमें कम से कम 7...
जालंधर : अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट मेजर डा. अमित महाजन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 अधीन प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए ज़िला जालंधर ( देहाती) की सीमा अंदर पड़ते पैट्रोल पंपों और बैंकों पर सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाने और इनमें कम से कम 7 दिन की रिकार्डिंग रखने के आदेश जारी किए हैं। ये आदेश 04.11.2024 तक लागू रहेंगे।
जिक्रयोग्य है कि वैसे तो शहर में सुरक्षा की दृष्टि से हर स्थानों पर सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाए गए हैं, लेकिन अब जिला प्रशासन की तरफ से पैट्रोल पंपों और बैंकों में बढ़ रही वारदातों को देखते वहां पर भी सुरक्षा की दृष्टि से सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाने के आदेश जारी किए हैं।