Jalandhar के दुकानदारों पर सख्ती, जारी हुए नए Order, लगेगा भारी जुर्माना

Edited By Vatika,Updated: 07 Aug, 2025 09:29 AM

jalandhar shopkeeper strict order

इन आदेशों के तहत निगम के हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर श्री कृष्ण अपनी टीम

जालंधर (खुराना): नगर निगम जालंधर ने एक महीने बाद यानि 6 सितंबर को लगने जा रहे सिद्ध बाबा सोढल मेले को प्लास्टिक फ्री करने का अभियान छेड़ दिया है। इस संबंध में लोगों और दुकानदारों को जागरूक करने के लिए मुनादी की प्रक्रिया 6 अगस्त से शुरू होने जा रही है। इस संबंध में आदेश मेयर वनीत धीर और निगम कमिश्नर गौतम जैन ने जारी किए हैं। इन आदेशों के तहत निगम के हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर श्री कृष्ण अपनी टीम सहित मेला वीरवार को मेला क्षेत्र का दौरा करेंगे।आदेशों का उल्लंघन करने पर न्यूनतम जुर्माना 2000 रुपए लगेगा। दुकानों पर इसे बेचने पर 25000 जुर्माना वसूला जाएगा। यहां तक कि प्लास्टिक के उत्पादन पर 50,000 रुपए जुर्माने के लिए कानूनी कार्रवाई होगी। 

दुकानदारों को दिए जाएंगे यह निर्देश
- मेले दौरान किसी भी प्रकार का प्लास्टिक कैरी बैग उपयोग में ना लाया जाए।
- लंगर इत्यादि के लिए किसी प्रकार की प्लास्टिक और थर्मोकोल कटलरी का इस्तेमाल न हो।
- प्लास्टिक फिल्म लगी पेपर प्लेट व अन्य कटलरी का इस्तेमाल न किया जाए।
- मिठाई के डिब्बों इत्यादि पर प्लास्टिक के रैपर नहीं होने चाहिए।
- पानी के लिए प्लास्टिक की बोतलों , कप इत्यादि का इस्तेमाल न हो
- प्लास्टिक के बने फ्लेक्स, बैनर इत्यादि ना लगाए जाएं।
- बुके इत्यादि प्लास्टिक और प्रतिबंधित कपड़े इत्यादि से कवर न हों।

इन विकल्पों का इस्तेमाल प्रोत्साहित किया जाएगा

- लंगर इत्यादि के लिए स्टील के बर्तन उपयोग में लाए जाएं।
- लंगरों पर पत्तल और डूने इत्यादि से बनी क्राकरी का इस्तेमाल हो।
- कपड़े के थैले, जूट बैग और पेपर बैग का इस्तेमाल किया जाए।
- छबील इत्यादि के लिए पेपर या स्टील ग्लास इस्तेमाल हो ।
- मेले के दौरान गीले व सूखे कूड़े को अलग-अलग रखने का प्रावधान किया जाए।

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