Diwali पर पटाखे बेचने को लेकर जारी हुए निर्देश

Edited By Kamini,Updated: 22 Oct, 2024 12:33 PM

instructions issued for selling firecrackers on diwali

दिवाली के मौके पर चंडीगढ़ और मोहाली प्रशासन ने सोमवार को पटाखों की दुकानों के लिए प्रोविजनल लाइसेंस जारी कर दिए हैं। प्र

पंजाब डेस्क : दिवाली के मौके पर चंडीगढ़ और मोहाली प्रशासन ने सोमवार को पटाखों की दुकानों के लिए प्रोविजनल लाइसेंस जारी कर दिए हैं। प्रशासन के निर्देशों के तहत केवल ग्रीन पटाखे ही बेचे जाएंगे। इसलिए चंडीगढ़ में 12 जगहों पर 96 दुकानें होंगी। पटाखा दुकानों के लिए कुल 2836 लोगों ने आवेदन किया था। वहीं, मोहाली में पटाखे बेचने के लिए 13 जगहें तय की गई हैं। इसके लिए 44 प्रोविजनल लाइसेंस जारी किए गए हैं। कुल 1611 लोगों ने लाइसेंस के लिए आवेदन किया था। दिवाली के मौके पर 29 से 31 अक्टूबर तक ही दुकानें सजेंगी। इसके अलावा बनूड़ में 4 लाइसेंस के लिए 50, खरड़, कुराली और नवांगांव में लाइसेंस के लिए 21, डेराबस्सी, लालड़ू और जीरकपुर में 209 आवेदन प्राप्त हुए। सेक्टर-23 स्थित बाल भवन में आवेदनों का ऑनलाइन ड्रा निकाला गया।

दिवाली के मौके पर पटाखें चलाने का समय तय

DC मोहाली आशिका जैन ने कहा कि दिवाली के मौके पर 31 अक्टूबर को रात 8 से 10 बजे तक और गुरुपर्व पर 15 नवंबर को सुबह 4 से 5 बजे और रात 9 से 10 बजे तक आतिशबाजी की इजाजत होगी वहीं क्रिसमस के अवसर पर 25-26 दिसंबर को केवल रात्रि 11.55 बजे से 12.30 बजे तक और नए साल के अवसर पर 31 दिसंबर को केवल रात्रि 11.55 बजे से 12.30 बजे तक। इसके अलावा दिवाली के मौके पर 29 से 31 अक्टूबर तक सुबह 10 बजे से शाम 7.30 बजे तक और गुरुपर्व के मौके पर 15 नवंबर को सुबह 10 बजे से शाम 7.30 बजे तक स्टॉल लगाए जा सकते हैं। कोई भी व्यक्ति अवैध रूप से पटाखों को स्टोर नहीं करेगा।

जानकारी के मुताबिक, चंडीगढ़ में ड्रा के दौरान क्रैकर डीलर्स एसोसिएशन ने उपस्थित एडीसी के सामने कई समस्याएं रखीं। एसोसिएशन के महासचिव चिराग अग्रवाल ने कहा कि साइटों पर घास नहीं होनी चाहिए क्योंकि इससे आग लगने का खतरा रहता है। 29 अक्टूबर से जगह-जगह बाजार लगने से पटाखों के स्टॉल लगेंगे। वे रात 2-3 बजे अपना सामान उठाते हैं। हर बार उन्हें इस समस्या का सामना करना पड़ता है। 27 से स्टॉल से संबंधित सामान आना शुरू हो जाएगा। इसलिए विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हर साइट को साफ किया जाए। 

एसोसिएशन के अध्यक्ष दविंदर गुप्ता ने कहा कि जब प्रशासन ने गुरुपर्व पर पटाखे चलाने की अनुमति दी है तो विक्रेताओं को भी पटाखे बेचने की अनुमति दी जानी चाहिए। उन्होंने 2 दिन के अंदर पुलिस वेरिफिकेशन पूरा कर 25 अक्टूबर से पहले लाइसेंस जारी करने की मांग की है। चीनी पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। सभी दुकानदारों को स्टॉक का रिकॉर्ड और हिसाब-किताब रखना होगा। इसकी जांच की जाएगी। दुकान के पास रेत की बोरियां, पानी और अग्निशमन यंत्र भी रखे जाएंगे।

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