Edited By Kamini,Updated: 25 Oct, 2023 12:47 PM
जिला चुनाव अधिकारी ने बताया कि मुख्य चुनाव अधिकारी, चंडीगढ़, पंजाब द्वारा जारी संशोधित फॉर्म (केसाधारी सिखों के लिए) (नियम 3(1) वोटर जिला प्रशासन की वेबसाइट patiala.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है।
पटियाला : जिला चुनाव अधिकारी ने बताया कि मुख्य चुनाव अधिकारी, चंडीगढ़, पंजाब द्वारा जारी संशोधित फॉर्म (केसाधारी सिखों के लिए) (नियम 3(1) वोटर जिला प्रशासन की वेबसाइट patiala.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है। गौरतलब है कि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (बोर्ड) के सदस्यों के लिए चुनाव प्रक्रिया को पूरा करने के लिए मतदाता सूची का काम 21 अक्टूबर 2023 से शुरू हो गया है। मतदान करने के लिए उपरोक्त फॉर्म भरना अनिवार्य है। फॉर्म के साथ आवेदक लेट्सट फोटो चिपका हुआ और आधार कार्ड, भारत के चुनाव आयोग द्वारा जारी वोटर शिनाख्ती कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, फोटो के साथ सर्विस शिनाख्ती कार्ड, बैंक/डाकघर द्वारा जारी फोटो के साथ पासबुक, पैन कार्ड, स्मार्ट कार्ड जो एनपीआर आरजीआई द्वारा जारी हो, मनरेगा जॉब कार्ड, स्वास्थ्य बीमा कार्ड, फोटोयुक्त सरकारी पेंशन दस्तावेज आदि में से कोई एक दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य है।
उन्होंने कहा कि संशोधित फॉर्म के अनुसार, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (बोर्ड) के सदस्य के लिए केशधारी सिख होना अनिवार्य है, सदस्य को अपनी दाढ़ी नहीं काटनी चाहिए, किसी भी रूप में धूम्रपान नहीं करना चाहिए और कुठा (हलाल) मांस का सेवन और शराब आदि नहीं पीता हो। इसके अलावा मतदाता की आयु 21 वर्ष से कम न हो, मतदाता का नाम, माता-पिता/पति का नाम, सरकार द्वारा जारी आधार कार्ड अथवा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी शिनाख्ती कार्ड से माध्यम से सत्यापित एवं पुष्टी किया जाना चाहिए और नंबर लिखा हो। सिख गुरुद्वारा बोर्ड चुनाव नियम, 1959 के नियम 3(1) के तहत किसी के अनपढ़ होने की पर उसको उसके फार्म से उसका बयान पढ़कर सुनाया और दोहराया जाना चाहिए। इसके बाद फॉर्म पर अंगूठा लगाना होगा।
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