शगुन स्कीम लेने वाले चाहवान परिवारों के लिए अहम खबर, पढ़ें नया फरमान

Edited By Urmila,Updated: 16 May, 2023 12:20 PM

important news for those taking shagun scheme

पूर्व सरकार की शगुन स्कीम जिसका नाम बदल कर आशीर्वाद योजना रखा गया है, उसके तहत अनुसुचित जाति, पिछड़ा वर्ग व अन्य गरीब परिवारों की बेटियों की शादी में आर्थिक मदद दी जाती है।

चंडीगढ़ (एच.सी. शर्मा) : पूर्व सरकार की शगुन स्कीम जिसका नाम बदल कर आशीर्वाद योजना रखा गया है, उसके तहत अनुसुचित जाति, पिछड़ा वर्ग व अन्य गरीब परिवारों की बेटियों की शादी में आर्थिक मदद दी जाती है। हालांकि पिछली सरकार के दौरान इस योजना के तहत लाभार्थियों की सूची लंबित हो गई थी लेकिन वर्तमान सरकार ने इस सूची को दिसम्बर 2022 तक अपडेट कर राशि अदा कर दी है। इसके साथ ही विभाग ने योजना के तहत आवेदन करने के लिए ऑनलाईन पोर्टल सुविधा शुरू कर दी है, जिससे न सिर्फ योजना के कार्यांवयन में पारदर्शिता आएगी बल्कि मामलों के शीघ्र निपटान में भी मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि योजना के तहत लाभार्थी परिवारों को बेटी की शादी से एक महीना पहले या शादी के एक महीना बाद तक पोर्टल पर आवेदन करना जरूरी होगा अन्यथा आवेदन अमान्य हो जाएंगे।

32.36 लाख लोग उठा रहे वित्तीय सहायता योजनाओं का लाभ

पंजाब सरकार की विभिन्न समाज कल्याणी योजनाओं में से एक एवं अन्य वित्तीय सहायता योजनाओं के तहत 32,35,978 लाभार्थी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। पंजाब सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा बुढ़ापा पैंशन, विधवा एवं निश्रारित महिलाओं को वित्तीय सहायता के अलावा आश्रित बच्चों और अपंग व्यक्तियों के लिए वित्तीय सहायता योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं के तहत 5650.60 करोड़ का प्रावधान किया गया है जिसमें से अप्रैल माह में ही 958.39 करोड़ खर्च किए जा चुके हैं।

बुढ़ापा पैंशन

इस योजना के तहत 58 साल या इससे अधिक आयु की महिलाएं और 65 साल या इससे अधिक आयु के पुरुष जिनकी वार्षिक आय सभी स्त्रोतों से 60 हजार से अधिक न हो, वही इस बुढ़ापा पैंशन लेने के हकदार हैं। इसके अलावा नहरी सिंचाई या सेमग्रस्त इलाकों की जमीन की मिलकियत की सीमा पर भी शर्त लगाई गई है। इस योजना के तहत जमीन संबंधी रिपोर्ट राजस्व विभाग के पटवारी द्वारा दी जाएगी।

विधवा एवं निराश्रित महिलाओं को वित्तीय सहायता

इस योजना के तहत 58 साल से कम उम्र की विधवाओं/निराश्रित महिलाओं, 30 साल से अधिक आयु की अविवाहित महिलाओं जिनकी वार्षिक आय 60 हजार से अधिक न हो उन्हें वित्तीय सहायता मंजूर की जाती है।

आश्रित बच्चों को वित्तीय सहायता

इस योजना के तहत 21 साल से कम आयु के उन बच्चों को वित्तीय सहायता दी जाती है जो या तो अनाथ हो या फिर माता-पिता की गैर मौजूदगी में  और या फिर माता पिता की शारीरिक/मानसिक अपंगता के कारण इन बच्चों का भरण पोषण या देखभाल मुश्किल हो रही हो लेकिन इस योजना का लाभ लेने के लिए भी परिवार की आय 60 हजार वार्षिक से अधिक नही होनी चाहिए।

अपाहिजों के लिए वित्तीय सहायता

इस योजना के तहत शारीरिक तौर पर अपंग हुए या फिर गंभीर बीमारी के चलते अपाहिज हुए व्यक्ति वित्तीय सहायता प्राप्त करनें के हकदार हैं। 50 प्रतिशत से अधिक अपंगता वाले व्यक्ति ही इस योजना के लाभपात्री हैं। लेकिन इसके लिए भी सालाना वार्षिक आय की सीमा 60 हजार रखी गई है।

1500 महीना है पैंशन

उपरोक्त लाभपात्रियों को 1500 रुपए महीना पैंशन दी जाती है। विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार उक्त योजनाओं के तहत चालू वित्त वर्ष के दौरान 5650.60 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया है जिसमें से अप्रैल माह के दौरान ही 958.39 करोड़ की राशि खर्च की जा चुकी है।

पोर्टल पर समय से करें आवेदन

बलजीत कौर, सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री, पंजाब ने कहा कि विभाग ने आशीर्वाद योजना के तहत आवेदन करने के लिए ऑनलाईन पोर्टल सुविधा शुरू कर दी है। इससे मामलों के शीघ्र निपटान में मदद मिलेगी। योजना के तहत लाभार्थी परिवारों को बेटी की शादी से एक महीना पहले या शादी के एक महीना बाद पोर्टल पर आवेदन करना जरूरी होगा।  

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here

पंजाब की खबरें Instagram पर पढ़ने के लिए हमें Join करें Click Here

अपने शहर की और खबरें जानने के लिए Like करें हमारा Facebook Page Click Here

IPL
Lucknow Super Giants

Royal Challengers Bengaluru

Teams will be announced at the toss

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!