Edited By Vatika,Updated: 01 May, 2024 02:25 PM
जिला चुनाव अधिकारी बरनाला मैडम पूनमदीप कौर ने कहा कि नौजवान वोटर अपनी वोट 4 मई 2024 तक बना सकते है।
बरनाला: जिला चुनाव अधिकारी बरनाला मैडम पूनमदीप कौर ने कहा कि नौजवान वोटर अपनी वोट 4 मई 2024 तक बना सकते है। उन्होंने कहा कि वोटर अपनी वोट डालने के लिए वोटर कार्ड के अलावा आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मनरेगा जॉब कार्ड सहित 12 अन्य दस्तावेजों का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में होना चाहिए।
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों बारे जानकारी देते हुए मैडम पूनमदीप कौर ने बताया जिन मतदाताओं के पास वोटर फोटो पहचान पत्र नहीं है, वे आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंकों/डाकघरों से जारी फोटो युक्त पासबुक, हेल्थ स्मार्ट कार्ड का प्रयोग करें। श्रम मंत्रालय की योजना के तहत ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एन. पी.आर. आर के तहत आर.जी.आई.द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटो के साथ पेंशन दस्तावेज़, केंद्र/राज्य सरकारों/सार्वजनिक क्षेत्र के विभागों या पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किया गया सेवा पहचान पत्र, एम. पी.एम. एल. को जारी पहचान पत्र और विकलांगता पहचान पत्र दिखाकर भी अपना वोट डाल सकते हैं।