Edited By Kamini,Updated: 28 May, 2025 07:22 PM

पैंशन धारकों के लिए अहम खबर सामने आई है, दरअसल, केंद्र सरकार ने पेंशन नियमों में बड़ बदलाव किया है।
पंजाब डेस्क : पैंशन धारकों के लिए अहम खबर सामने आई है, दरअसल, केंद्र सरकार ने पेंशन नियमों में बड़ बदलाव किया है। मिली जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार ने केंद्रीय सिविल सेवाएं (पैंशन) में महत्वपूर्ण संशोधन करते हुए सरकारी कर्मचारियों की पैंशन प्रणाली में बदलाव किया है।
नए नियमों के तहत अगर किसी कर्मचारी को किसी सार्वजनिक क्षेत्र के अदारे (PSU) से बर्खास्त कर दिया गया या सेवा से हटा दिया गया है तो उसे सेवामुक्ति का लाभ नहीं मिलेगा और नही ही उसे पैंशन का लाभ मिलेगा। फिर चाहे उसकी सेवा कितना भी समय क्यों न हुआ हो। वहीं ऐसे मामलों में, संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय बर्खास्तगी के फैसले की समीक्षा करेगा। मंत्रालय यह आकलन करेगा कि बर्खास्तगी निष्पक्ष थी या नहीं और क्या इस आधार पर सेवानिवृत्ति लाभ जब्त किए जाने चाहिए। पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए यह प्रक्रिया लागू की गई है।
बता दें कि, पहले जब किसी सरकारी कर्मचारी को बर्खास्त या सेवा हटा दिया जाता था तो उसे सेवानिवृत्ति का पूरा लाभ मिलता था। कर्मचारी की पैंशन, ग्रैचुटी पर कोई असर नहीं पड़ता था। फिर चाहे कर्मचारी को बर्खास्त करना कोई कारण क्यों न हो। लेकिन अब ऐसा नहीं है। नए नियमों के आधार पर अब कर्मचारी को बर्खास्त करने व हटाए जाने पर उसे सेवानिवृति के सारे हक नहीं मिलेंगे।
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