दीनानगर में प्रशासन का सख्त एक्शन,  अवैध कॉलोनी पर चला पीला पंजा

Edited By Kamini,Updated: 05 Jun, 2026 01:23 PM

illegal colonies were bulldozed

पंजाब सरकार की तरफ से जारी निर्देशों और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर (जनरल) गुरसिमरन सिंह ढिल्लों के आदेशों के बाद, समय-समय पर PAPRA एक्ट 1995 के तहत अनधिकृत कॉलोनियों को नोटिस जारी किए गए और उन्हें समय-समय पर गिराया गया।

गुरदासपुर (हरजिंदर गोराया/हरमन): पंजाब सरकार की तरफ से जारी निर्देशों और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर (जनरल) गुरसिमरन सिंह ढिल्लों के आदेशों के बाद, समय-समय पर PAPRA एक्ट 1995 के तहत अनधिकृत कॉलोनियों को नोटिस जारी किए गए और उन्हें समय-समय पर गिराया गया। आज, डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर गुरदासपुर ने रेगुलेटरी टीम और जिला प्रशासन की मदद से बड़ी कार्रवाई करते हुए दीनानगर के गांव भटोआ में PAPRA एक्ट 1995 का उल्लंघन करके बनी अनधिकृत कॉलोनी को गिरा दिया गया।

इस बारे में जानकारी देते हुए एडिशनल डिप्टी कमिश्नर (ज), गुरसिमरन सिंह ढिल्लों ने बताया कि सरकार के निर्देशों के अनुसार, दीनानगर के गांव भटोआ में बनी अनधिकृत कॉलोनी को PAPRA एक्ट-1995 के तहत नोटिस जारी करके गिराने की कार्रवाई की गई है, क्योंकि अनधिकृत कॉलोनी के मालिक सरकार के निर्देशों को नजरअंदाज करके सरकारी नियमों का उल्लंघन कर रहे थे।

उन्होंने यह भी साफ किया कि PAPRA एक्ट-1995 के अमेंडमेंट 2024 के अनुसार, अनधिकृत कॉलोनी काटने वाले व्यक्ति को 5 से 10 साल की जेल हो सकती है और 25 लाख से 5 करोड़ तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा, रेगुलेटरी विंग समय-समय पर जिला गुरदासपुर में बन रहीअनधिकृत कॉलोनियों और कंस्ट्रक्शन की चेकिंग कर रहा है और काम रोकने के लिए संबंधित एक्ट के तहत नोटिस जारी कर रहा है और संबंधित पुलिस स्टेशन ऑफिसर को आगे की कानूनी कार्रवाई करने के लिए कह रहा है।

इस मौके पर, उन्होंने आम लोगों से अपील की कि वे ऐसी गैर-कानूनी कॉलोनियों में प्लॉट न खरीदें जो सरकार से मंजूर न हों और किसी भी कॉलोनी में प्लॉट खरीदने से पहले सरकार से मंजूरी जरूर लें ताकि उनकी प्रॉपर्टी को नुकसान न हो और उन्हें किसी तरह की परेशानी न हो। इसके अलावा, उन्होंने कहा कि PUDA एरिया में 19 मार्च, 2018 से पहले अप्लाई की गई सभी अनधिकृत कॉलोनियों के कॉलोनाइजर तुरंत जरूरी डॉक्यूमेंट जमा करके अपनी कॉलोनियों को रेगुलर करवा लें, नहीं तो उनके ख़िलाफ सख़्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर कोई कॉलोनाइजर/प्रमोटर डिपार्टमेंट की मंजूरी लिए बिना कोई कंस्ट्रक्शन करता है तो उसके खिलाफ नियमों के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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