Action मोड में विभाग, इन IELTS सेंटरों के लाइसेंस किए रद्द

Edited By Sunita sarangal,Updated: 10 Oct, 2025 05:52 PM

ielts centre license canceled

आदेश के अनुसार यदि फर्म या संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कोई शिकायत होगी तो वह इसके लिए जिम्मेदार होगा।

बठिंडा(विजय): अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट मैडम पूनम सिंह ने पंजाब मानव तस्करी रोकथाम अधिनियम 2012 के तहत जारी पंजाब मानव तस्करी नियम 2013 (संशोधित नाम ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन) की धारा 8 (1) के अंतर्गत एम/एस ग्लोबल माइल्ज एससीओ नंबर 37, सिविल स्टेशन 100 फीट रोड बठिंडा का आइलेट्स सेंटर का लाइसेंस रद्द किया गया।

आदेश अनुसार रुपनीत सिंह सेखों पुत्र धर्मपाल सिंह सेखों मकान नंबर 692, मॉडल टाउन फेस-1 बठिंडा ने अपना लिखित प्रति-आवेदन प्रस्तुत किया था, इसलिए पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट के नियम 8 (1) के अनुसार उनका लाइसेंस तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया। आदेश के अनुसार यदि फर्म या संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कोई शिकायत होगी तो वह इसके लिए जिम्मेदार होगा।

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