Edited By Subhash Kapoor,Updated: 06 Jan, 2026 06:58 PM

जिला मैजिस्ट्रेट-कम-डिप्टी कमिश्नर सागर सेतिया ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संघता -2023 की धारा-163 (जाबता फौजदारी संघता 1973 की धारा 144) के तहत मिले अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए मोगा जिले में हुक्का बार पर बैन लगाने के आदेश जारी किए हैं।
मोगा (गोपी राऊके, बिन्दा, कशिश) : जिला मैजिस्ट्रेट-कम-डिप्टी कमिश्नर सागर सेतिया ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संघता -2023 की धारा-163 (जाबता फौजदारी संघता 1973 की धारा 144) के तहत मिले अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए मोगा जिले में हुक्का बार पर बैन लगाने के आदेश जारी किए हैं।
जिला मैजिस्ट्रेट ने कहा कि जिले में बड़ी संख्या में हुक्का बार चल रहे हैं, जहां तंबाकू आदि का इस्तेमाल होता है, जो सेहत के लिए खतरनाक है। उन्होंने कहा कि ऐसा करना कोटपा नियमों का भी उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि हुक्का बार किसी भी होटल, रेस्टोरैंट या किसी भी जगह पर नहीं चलाए जा सकते। आम लोगों की सेहत को ध्यान में रखते हुए और स्कूल/कालेज के युवाओं और स्टूडैंट्स को इस बुराई से बचाने के लिए हुक्का बार पर बैन लगाने के आदेश जारी किए गए हैं।
उन्होंने स्कूल/कालेज जाने वाले युवाओं और नाबालिगों से अपील की कि वे इन चीजों का शिकार न हों जो सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह हैं। इन आदेशों का उल्लंघन करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 और कोटपा, एफ.एस.एस.ए.आई., ड्रग्स एंड कास्मैटिक एक्ट के नियमों के अनुसार सजा दी जाएगी। ये आदेश 28 फरवरी 2026 तक लागू रहेंगे।