Edited By Kalash,Updated: 28 May, 2025 01:11 PM

अन्य संस्थानों में काम करने वाले सभी कर्मचारियों पर लागू होंगे।
चंडीगढ़/लुधियाना (अंकुर): लुधियाना पश्चिम उपचुनाव के दौरान वोटरों की सुविधा के लिए 19 जून को वेतन सहित अवकाश घोषित किया गया है। यह आदेश औद्योगिक संस्थानों, व्यवसायों, व्यापारों, दुकानों या अन्य संस्थानों में काम करने वाले सभी कर्मचारियों पर लागू होंगे।
इनमें शिफ्ट के आधार पर काम करने वाले भी शामिल है जो वोट देने के हकदार हैं। हलके में वोटरों को पंजीकृत कर्मचारी, हलके से बाहर काम करने वाले कर्मचारी (जैसे औद्योगिक या अन्य संस्थान) भी इस सुविधा के हकदार हैं। यह व्यवस्थान रोजाना मजदूरी करने वाले आम श्रमिकों पर भी लागू होती है।
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