पंजाब में ट्रैक्टर-ट्रॉली के कमर्शियल प्रयोग पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

Edited By swetha,Updated: 09 Mar, 2019 08:53 AM

high court forbids the commercial use of tractor trolley in punjab

पंजाब में ट्रैक्टर-ट्रॉली के कमर्शियल प्रयोग करने पर पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है।

चंडीगढ़(हांडा): पंजाब में ट्रैक्टर-ट्रॉली के कमर्शियल प्रयोग करने पर पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। अदालत ने कहा कि कमर्शियल कार्यों के लिए केवल उन्हीं ट्रैक्टर-ट्रॉली का प्रयोग किया जा सकेगा जिनकी नंबर प्लेट पीले रंग की होंगी, यानी जिन्होंने पंजाब सरकार से लाइसैंस लिया होगा। 

ऑल पंजाब ट्रक यूनियन जालंधर ने याचिका दायर कर यह कहा था कि ट्रैक्टर-ट्रॉली का कमॢशयल यूज न किया जाए, उसको कृषि कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जाए लेकिन पंजाब भर में ट्रैक्टर-ट्रॉली का इस्तेमाल कमर्शियल यूज के लिए किया जा रहा था और वह भी बिना कमर्शियल नंबर के जिस कारण कमर्शियल वाहनों को नुक्सान हो रहा है। हाईकोर्ट ने केस को डिस्पोज ऑफ कर दिया और कहा कि जितनी भी एजैंसियां हैं वे यह सुनिश्चित करेंगी कि जिसको ढुलाई का टैंडर दिया जाए वह केवल पीली (कमर्शियल नंबर) ट्रैक्टर-ट्रॉली का ही प्रयोग करें। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि अगर कोर्ट के आदेश की पालना नहीं की गई तो इस मामले में हाईकोर्ट की अवमानना का मामला दायर कर सकते हैं।

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