भीम टांक हत्याकांडः शिवलाल डोडा सहित 24 को अदालत ने सुनाई सजा

Edited By Mohit,Updated: 08 Aug, 2019 08:56 PM

firozpur hindi news

11 दिसम्बर को गांव रामसरा स्थित हाउस में दलित युवक भीम टांक के हत्याकांड मामले में शिवलाल डोडा , उसके भतीजे अमित डोडा सहित........

जलालाबाद (सेतिया): अबोहर के रामसरा स्थित फार्म हाउस पर 11 दिसंबर 2015 को एक युवक भीम टांक की निर्मम हत्या कर दी गई थी। उक्त मामले में वीरवार को फाजिल्का की अदालत ने फैसला सुनाते हुए उक्त केस में नाजमद 26 में से 25 को दोषी ठहराया है, जबकि एक को बरी कर दिया है। उक्त मामले में जहां शिवलाल डोडा सहित 24 लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है, तो वहीं विवेक उर्फ विक्की को चार साल की सजा सुनाई गई है। 

PunjabKesari

गौरतलब है कि साल 2015 में शिवलाल डोडा के फार्म हाउस पर एक युवक भीम टांक की निर्मम हत्या कर दी गई थी, जबकि उसके साथी गुरजंट सिंह का हाथ काट दिया गया था। इस मामले की जांच कर रही बहाववाला पुलिस ने शिव लाल डोडा और उसके भतीजे अमित डोडा को साजिशकर्ता के रूप में शामिल किया। शिव लाल डोडा और अमित डोडा ने अपनी जमानत करवाने के लिए पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कई बार पटीशनें दायर की, लेकिन अदालतों ने साजिशकर्ताओं शिव लाल डोडा और अमित डोडा की जमानत पटीशन खारिज कर दी थी। 

PunjabKesari

कुछ समय पहले इस मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जिला और सैशन जज फाजिल्का को यह मामला जल्द से जल्द निपटाने के आदेश जारी किए थे। तब से लेकर अब तक हुए कई उतार चढ़ाव के बीच वीरवार को उक्त केस का फैसला माननीय अतिरिक्त जिला व सेशल जज जसपाल वर्मा की तरफ से कर दिया गया। जिसमें फाजिल्का जिला अदालत की तरफ से शिवलाल डोडा व अमित डोडा सहित 24 को उम्रकैद की सजा सुनाई गई, जबकि विवेक को चार साल की सजा सुनाई गई।

Related Story

    IPL
    Royal Challengers Bengaluru

    190/9

    20.0

    Punjab Kings

    184/7

    20.0

    Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

    RR 9.50
    img title
    img title

    Be on the top of everything happening around the world.

    Try Premium Service.

    Subscribe Now!