Edited By Mohit,Updated: 08 Aug, 2019 08:56 PM
11 दिसम्बर को गांव रामसरा स्थित हाउस में दलित युवक भीम टांक के हत्याकांड मामले में शिवलाल डोडा , उसके भतीजे अमित डोडा सहित........
जलालाबाद (सेतिया): अबोहर के रामसरा स्थित फार्म हाउस पर 11 दिसंबर 2015 को एक युवक भीम टांक की निर्मम हत्या कर दी गई थी। उक्त मामले में वीरवार को फाजिल्का की अदालत ने फैसला सुनाते हुए उक्त केस में नाजमद 26 में से 25 को दोषी ठहराया है, जबकि एक को बरी कर दिया है। उक्त मामले में जहां शिवलाल डोडा सहित 24 लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है, तो वहीं विवेक उर्फ विक्की को चार साल की सजा सुनाई गई है।
गौरतलब है कि साल 2015 में शिवलाल डोडा के फार्म हाउस पर एक युवक भीम टांक की निर्मम हत्या कर दी गई थी, जबकि उसके साथी गुरजंट सिंह का हाथ काट दिया गया था। इस मामले की जांच कर रही बहाववाला पुलिस ने शिव लाल डोडा और उसके भतीजे अमित डोडा को साजिशकर्ता के रूप में शामिल किया। शिव लाल डोडा और अमित डोडा ने अपनी जमानत करवाने के लिए पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कई बार पटीशनें दायर की, लेकिन अदालतों ने साजिशकर्ताओं शिव लाल डोडा और अमित डोडा की जमानत पटीशन खारिज कर दी थी।
कुछ समय पहले इस मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जिला और सैशन जज फाजिल्का को यह मामला जल्द से जल्द निपटाने के आदेश जारी किए थे। तब से लेकर अब तक हुए कई उतार चढ़ाव के बीच वीरवार को उक्त केस का फैसला माननीय अतिरिक्त जिला व सेशल जज जसपाल वर्मा की तरफ से कर दिया गया। जिसमें फाजिल्का जिला अदालत की तरफ से शिवलाल डोडा व अमित डोडा सहित 24 को उम्रकैद की सजा सुनाई गई, जबकि विवेक को चार साल की सजा सुनाई गई।