Edited By Urmila,Updated: 13 Jan, 2025 06:10 PM
जिलाधीश ने बताया कि जिले में गढ़शंकर-नवांशहर रोड से प्रतिदिन रात-दिन ओवरलोड वाहनों का आना-जाना लगा रहता है
नवांशहर: वाहन चालकों के लिए अहम खबर सामने आई है। जिला मजिस्ट्रेट शहीद भगत सिंह नगर राजेश धीमान ने भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नवांशहर शहर में सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक ओवरलोड भारी वाहनों (बजरी, सीमेंट, रेत, मिट्टी, गाद, ओवरलोड पराली/ट्रक/व्यवसायिक रूप से ले जा रहे माल आदि) प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
जिलाधीश ने बताया कि जिले में गढ़शंकर-नवांशहर रोड से प्रतिदिन रात-दिन ओवरलोड वाहनों का आना-जाना लगा रहता है, जिसके कारण सुबह स्कूल जाने वाले बच्चों तथा कार्यालय जाने वाले कर्मचारियों/आम लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हर दिन कोई न कोई बड़ी दुर्घटना घट जाती है जिससे जान-माल की हानि हो सकती है तथा यातायात संबंधी समस्याएं बनी रहती है। दैनिक हादसों को रोकने के लिए जनता के जान व माल को नुकसान से बचाने तथा शहर में यातायात के सुचारू ढंग से चलाने के लिए उक्त आदेश लागू किया गया है। यह आदेश 8 जुलाई 2025 तक प्रभावी रहेगा।
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