Edited By Kamini,Updated: 07 Dec, 2023 12:49 PM

पंजाब में शिक्षा विभाग की ओर विद्यार्थियों की वोट को लेकर एक बेहद अहम फैसला लिया गया है।
पंजाब डेस्क : पंजाब में शिक्षा विभाग की ओर विद्यार्थियों की वोट को लेकर एक बेहद अहम फैसला लिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार अब स्कूलों में ही विद्यार्थियों की वोट बनेगी। प्रशासन द्वारा लिए इस फैसले के मुताबिक 18 साल से अधिक उम्र के छात्रों का वोट स्कूल में ही बनेगा। यह आदेश शिक्षा विभाग के सहायक निदेशक (कोआर्डीनेशन) ने सभी जिलों के डीईओ को दिया है।
इस आदेश के मुताबिक स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों में से कितने विद्यार्थी 18 साल से कम उम्र के हैं और कितने अधिक उम्र के हैं, इसकी सूची भी स्कूल की ओर से ही जारी की जाएगी। इसके बाद चुनाव आयोग की वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड कर 18 साल से अधिक उम्र के विद्यार्थियों से भरवाया जाएगा।
सभी सरकारी, प्राइवेट और मान्यता प्राप्त स्कूलों को 11 दिसंबर तक शिक्षा विभाग के प्रधान कार्यालय को यह जानकारी देने का आदेश दिया गया है कि स्कूल में कितने विद्यार्थियों का वोट बन चुका है। इस आदेश में यह भी कहा गया है कि जिन छात्रों की उम्र 17 वर्ष से अधिक, लेकिन 18 वर्ष से कम है, उनके लिए अग्रिम वोट बनाने की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है।
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