Edited By Subhash Kapoor,Updated: 19 Oct, 2024 06:22 PM
एक 14 वर्षीय नाबालिग छात्रा को विवाह का प्रलोभन देकर भगा ले जाने तथा उससे दुष्कर्म करने वाले आरोपी को कोर्ट ने 20 वर्ष की कैद की सजा तथा 2 लाख 85 रुपए का जुर्माना का आदेश सुनाया।
गुरदासपुर (विनोद): एक 14 वर्षीय नाबालिग छात्रा को विवाह का प्रलोभन देकर भगा ले जाने तथा उससे दुष्कर्म करने वाले आरोपी को कोर्ट ने 20 वर्ष की कैद की सजा तथा 2 लाख 85 रुपए का जुर्माना का आदेश सुनाया। माननीय जज बलजिन्द्र सिंह सिद्धू द्वारा सुनाए फैसले के अनुसार गुरदासपुर सदर के एक गांव की रहने वाली एक नाबालिग 14 वर्षीय नौवी कक्षा की छात्रा के पिता ने पुलिस को शिकायत दी थी कि वह तथा 24 मार्च 2022 को वह तथा उसकी पत्नी घर पर नहीं थे। जब शाम को घर आए तो पाया की उनकी बेटी घर में नही है। पूछताछ करने पर पता चला के उसे आरोपी संदीप सिंह पुत्र संतोख सिंह जिसे तरलोक सिंह भी कहा जाता है, निवासी गांव जागोचक्क टांडा पुलिस स्टेशन बहरामपुर विवाह का प्रलोभन देकर भगा कर ले गया है। उसके बाद पुलिस ने लड़की को बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। अदालत में पीड़िता का ब्यान भी दर्ज करवाया गया तथा उसके बाद आरोपी संदीप सिंह के विरुद्ध गुरदासपुर सदर पुलिस स्टेशन में दर्ज केस में धारा 363,366,376,506 तथा पोस्को एक्ट अधीन केस दर्ज कर आरोपी को अदालत में पेश कर अदालत के आदेश पर जेल भेजा गया।
जिस पर आज कोर्ट ने आरोपी को धारा 376 अधीन 10 वर्ष की कैद तथा 50 हजार रुपए जुर्माना, धारा 363 अधीन 5 वर्ष की कैद व 10 हजार रुपए जुर्माना, धारा 366 अधीन 7 वर्ष की कैद तथा 20 हजार रुपए जुर्माना,धारा 506 अधीन 3 वर्ष की कैद व 5 हजार रुपए जुर्माना,धारा 4(2)पोस्को एक्ट अधीन 20 वर्ष की कैद व 1 लाख रुपए जुर्माना तथा धारा 6 पोस्को एक्ट अधीन 20 वर्ष की कैद व एक लाख रुपए जुर्माना का आदेश सुनाया। आदेश अनुसार सभी सजाए एक साथ चलेंगी तथा जुर्माना राशि अदा न करने पर 3 माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।