कोरोना महामारीः पंजाब सरकार ने जारी की हिदायतें व निर्देश

Edited By Urmila,Updated: 15 Feb, 2022 05:00 PM

corona epidemic district administration issued instructions and instructions

जिला प्रशासन द्वारा कोविड नियमों को लेकर कुछ हिदायतें व पाबंदियां लगाई गई है जिसका पालन करना अनिवार्य है। कोरोना के चलते जिला प्रशासन द्वारा यह पाबंदियां 25 फरवरी तक बढ़ा ...

जालंधरः पंजाब सरकार द्वारा कोविड नियमों को लेकर कुछ हिदायतें व पाबंदियां लगाई गई है जिसका पालन करना अनिवार्य है। कोरोना के चलते जिला प्रशासन द्वारा यह पाबंदियां 25 फरवरी तक बढ़ा दी गई हैं। 

1. सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क पहनना जरूरी है। सभी लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग यानी न्यनूतम 6 फीट की दूरी बना कर रखनी होगी। 

2. सभी स्थलों पर अधिकतम 50 प्रतिशत तक सभा करने की अनुमति होगी। यह साभाएं कोविड नियमों की गाइडलाइंस के आधार पर की जाएगी।

3. शिक्षण संस्थानों को लेकर विश्वविद्यालय, कालेज, कोचिंग संस्थानों, पुस्तकालयों और प्रशिक्षण संस्थाएं चाहे व सरकार व निजी, कोरोना की गाइडलाइंस को जरूरी करते हुए खोलने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा 16 वर्ष से अधिक आयु के सभी विद्यार्थियों को वेक्सीनेशन लगवानी जरूरी है। 

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4. आरटीपीसीआर रिपोर्ट की 72 घंटे की रिपोर्ट के आधार पर पंजाब में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी। यदि इनमें से कुछ भी नहीं है तो तुरंत वैक्सीनेशन लगानी होगी। 

5. विकलांग व्यक्तियों व गर्भवती महिला कर्मचारियों को कार्यालय में उपस्थित होने में छूट दी गई है परंतु उन्हें घर से काम करना अनिवार्य होगा। 

6. सभी बार, सिनेमा हाल, मल्टीप्लेक्स, मॉल, रेस्तरां, स्पा, जिम, केल परिसर, संग्राहलय आदि को अपनी क्षमता के 75 प्रतिशत पर खोलने की अनुमति दी जाएगी लेकिन सभी कर्मचारियों को पूरी तरह से डोज लगी होनी चाहिए। ए.सी. बसें 50 प्रतिशत क्षमता पर चलेंगी।

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7. पंजाब सरकार ने कहा कि केवल उन लोगों को पंजाब में आने की अनुमति है जिसने डोज लगाई हुई। 
इसके अलावा जिला अधिकारी स्थिति के अपने आकलन के आधार पर आवश्यक समझे जाने पर अतिरिक्त प्रतिबंध लगा सकते हैं लेकिन वे उपरोक्त प्रतिबंधों को कम नहीं करेंगे। 

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