Edited By Kamini,Updated: 10 Jul, 2025 05:06 PM

अमृतसर में पूर्ण पाबंदी लगने की सूचना प्राप्त हुई है।
अमृतसर : अमृतसर में पूर्ण पाबंदी लगने की सूचना प्राप्त हुई है। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अमृतसर अमनदीप कौर ने भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 2023 की धारा 163 बीएनएसएस के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अमृतसर जिले के श्री गुरु रामदास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अजनाला रोड, राजासांसी, अमृतसर के ग्रामीण क्षेत्राधिकार में ड्रोन के संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।
आदेशों में कहा गया है कि उनके संज्ञान में आया है कि हवाई अड्डे पर दिन-रात अंतर्राष्ट्रीय/घरेलू उड़ानें आती-जाती रहती हैं। इसलिए, हवाई अड्डे के पास ग्रामीण क्षेत्र में कई होटल और मैरिज पैलेस हैं। जहां आम जनता अपने कार्यक्रमों को ड्रोन के माध्यम से कवर करती है। जिसकी आड़ में कोई भी असामाजिक तत्व कभी भी किसी बड़ी दुर्घटना को अंजाम दे सकता है। इसलिए, हवाई अड्डे के पास ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए, ड्रोन कैमरे उड़ाने पर प्रतिबंध लगाया जाता है।
अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here