Edited By Tania pathak,Updated: 13 Apr, 2021 03:08 PM
कमिश्नरेट में खुले स्पा सैंटरों को लेकर पुलिस कमिश्नर द्वारा नए आदेश जारी किए गए हैं।
लुधियाना (ऋषि): कमिश्नरेट में खुले स्पा सैंटरों को लेकर पुलिस कमिश्नर राकेश अग्रवाल द्वारा नए आदेश जारी किए गए हैं। कमिश्नर ने स्पष्ट कहा है कि कई जगह स्पा सैंटर की आढ़ में अवैध कारोबार करवाए जा रहे हैं, जिन्हें किसी कीमत पर बख्शा नही जाएगा और प्रत्येक स्पा के मालिक को इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। स्पा में बढ़िया क्वालिटी के सी.सी.टी.वी. कैमरें लगवाए जाए, जिनमें कम से कम 30 दिनों की रिकार्डिंग सेव हो। हर ग्राहक का रिकार्ड मेनटेन रखना मालिक की जिम्मेवारी होगी।
अन्य जारी किए नए नियम
- सभी का मोबाइल नंबर और आई.ड़ी प्रूफ आवश्य ले।
- स्टाफ पुलिस वैरीफिकेशन करवाए बिना न रखें।
- स्पा में काम करने वाले विदेशी स्टाफ का उचित वर्क वीजा हो।
- स्पा में कोई गुप्त रास्ते न हो।
- स्पा में होने वाले किसी भी अवैध काम का मालिक जिम्मेदार होगा।
- स्टाफ के मैंबरो की लिस्ट और उनके मोबाइल नंबर इलाके के पुलिस स्टेशन में जमा करवाए।