कलेक्टर रेट बढ़ने के बाद व्यापारियों में निराशा, हो रहा भारी विरोध

Edited By Kalash,Updated: 22 May, 2025 12:01 PM

collector rate property business

जिला प्रशासन की तरफ से जिले के सभी पटवार सर्कलों की जमीनों के कलेक्टर रेट बढ़ाए जाने के पहले दिन सब-रजिस्ट्रार दफ्तर वन, सब-रजिस्ट्रार दफ्तर टू और सब-रजिस्ट्रार दफ्तर थ्री में कुल 137 रजिस्ट्रियां हुई हैं जो काफी कम हैं माना जा रहा है

अमृतसर (नीरज): जिला प्रशासन की तरफ से जिले के सभी पटवार सर्कलों की जमीनों के कलेक्टर रेट बढ़ाए जाने के पहले दिन सब-रजिस्ट्रार दफ्तर वन, सब-रजिस्ट्रार दफ्तर टू और सब-रजिस्ट्रार दफ्तर थ्री में कुल 137 रजिस्ट्रियां हुई हैं जो काफी कम हैं माना जा रहा है कि कलेक्टर रेट लागू होने के पहले दिन लगभग आधा काम रह गया है। प्रशासन की तरफ से लगातार चौथी बार कलेक्टर रेट बढ़ाए गए हैं जबकि डीड राइटर्स एसोसिएशन, प्रापर्टी कारोबारियों व अन्य रीयल इस्टेट सैक्टर से जुड़े माहिरों का कहना है कि सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए था क्योंकि पहले ही नोटबंदी, कोरोना और भारत-पाकिस्तान जंग के चलते प्रापर्टी कारोबार पतन की कगार पर खड़ा है लेकिन प्रशासन को लोगों की मजबूरी का कोई अहसास नहीं है यदि रेट बढ़ाने भी थे तो तीन चार महीने बाद बढ़ा दिए जाते क्योंकि अभी अभी भारत-पाकिस्तान जंग के कारण कारोबारियों को भारी नुकसान हुआ है और मई व जून के महीने में टूरिस्टों की आमद नाममात्र है।

प्रशासन की तरफ से रजिस्ट्री दफ्तरों को 15 जून तक ऑनलाइन किए जाने का टारगेट रखा गया है और सेवा केन्द्रों में रजिस्ट्रियों का काम शिफ्ट किया जा रहा है। ऑनलाइन रजिस्ट्री दफ्तरों से संबंधित सुलगते सवाल जिसको डीड राइटर्स एसोसिएशन के प्रधान नरेश शर्मा ने एफसीआर से पूछा लेकिन जवाब नहीं मिला।

- जमीन जायदाद की फरद व जमाबंदी में अभी तक फैक्टरी, कारखाना या इंडस्ट्री ही लिखा हुआ है जबकि कारखानों के स्थान पर अब रिहाइशी कालोनियां बन चुकी हैं ऐसे ऐतराज बड़ी गिनती में लगेंगे और जनता परेशान होगी क्योंकि ऐतराज कुछ घंटों में ठीक नहीं होंगे माल विभाग के रिकार्ड को ठीक करने के बाद ही ऐतराज ठीक किए जा सकते हैं ऐसे में लोगों को कई दिनों तक इंतजार करना पड़ेगा।

- रजिस्ट्री होने के 45 दिन के भीतर इंतकाल दर्ज करने का प्रावधान है इसका मतलब कोई भी जमीन मालिक जिसने प्रापर्टी खरीदी है वह 45 दिन तक इसको बेच नहीं सकेगा और ना ही किसी बैंक आदि से कर्जा ले सकेगा यह प्वाइंट भी ऐतराज योगय है।

- अभी तक अमृतसर जिले के काफी सारे पटवार सर्कल ऑनलाइन नहीं हुए हैं जिससे नए सिस्टम में परेशानी आएगी।

- नए ऑनलाइन सिस्टम के तहत किसी भी जिले के इलाके के अन्दर किसी भी तहसील या सब तहसील में रजिस्ट्री करवाई जा सकती है संबंधित जमीन बिक चुकी है या नही बिकी है इसका पता कैसे चलेगा इसके बारे में भी नए सिस्टम में कुछ स्पष्ट नहीं है।

- वसीयत या मुखतारनामा आम जो कि विपरीत हालातों में उसी समय तस्दीक होने की जरुरत है लेकिन उसके लिए 48 घंटे अप्वाइंटमेंट लेने के लिए इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि सरकार के निर्देशानुसार पहले कच्चा खरड़ा तैयार करके ऑनलाइन साइट पर अपलोड करना पड़ेगा और ओके होने के बाद ही अप्वाइंटमेंट मिलेगी यह भी भारी परेशानी का सबब बनेगा।

- रैजीडेंशियल प्लाट को कुलैक्टर रेट रिहाइशी लगेगा जबकि फरद में अगर गैरमुमकिन कारखाना या फैक्टरी लिखा मिलेगा तो रेट कमर्शियल लगेगा?

- एसोसिएशन की तरफ से पहले भी बहुत सारी खामियां जिला प्रशासन के ध्यान में लाई जा चुकी हैं लेकिन इसके बारे में गौर नहीं किया गया यह भी नए सिस्टम में रुकावट पैदा करेगी।

प्रापर्टी कारोबार को खत्म करने पर तुली आप सरकार

पंजाब रीयल इस्टेट डीलर्स एंड कोलोनाइजर्स एसोसिएशन के प्रांतीय कन्वीनर संजीव रामपाल ने कहा कि आप सरकार से लोगों को उम्मीद थी कि प्रापर्टी कारोबार को बूम मिलेगा लेकिन आप सरकार ने लगातार कलेक्टर रेट बढ़ाए हैं जबकि प्रापर्टी कारोबार इस समय पतन की कगार पर खड़ा है इस संबंध में जल्द ही मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के साथ बैठक करने के लिए समय लिया जाएगा और कलेक्टर रेट वापिस लेने की अपील की जाएगी अन्यथा सरकार के खिलाफ पहले की भाति संघर्ष जरुर किया जाएगा।

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