परिवार के 7 सदस्यों की हत्या का मामला, कोर्ट ने सुनाया यह फैसला

Edited By Urmila,Updated: 03 Mar, 2023 01:28 PM

case of murder of 7 members of family thrown in the canal

आरोपी ने शिकायतकर्ता हरबंस सिंह की बेटी सहित पूरे परिवार को नहर में फैंक कर मार डाला था।

फाजिल्का : जिला एवं सत्र न्यायाधीश मैडम जतिंद्र कौर की अदालत ने अपने परिवार के 7 सदस्यों को कार सहित गंग कैनाल नहर में फैंक कर हत्या करने के जुर्म में एक व्यक्ति को उम्रकैद की सजा के अलावा 10,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपी बलविंद्र सिंह पुत्र राजेंद्र सिंह गांव आलमशाह ढाणी अमरपुरा का रहने वाला था।

आरोपी ने शिकायतकर्ता हरबंस सिंह की बेटी सहित पूरे परिवार को नहर में फैंक कर मार डाला था। 26 सितम्बर, 2019 को उक्त आरोपी अपनी कार में अपने भाई, भाई की पत्नी, मां, अपने एक बच्चे और अपने भाई के 3 बच्चों को गांव अचाडि़की में किसी बाबा के पास ले गया था। वापसी के समय गांव जंडवाला मीरा सांगला के पास उसने कार समेत सभी को गंग कैनाल में फैंक दिया। हालांकि घटना के बाद आरोपी ने इसे हादसा साबित करने का प्रयास किया लेकिन बाद में उसका भेद खुल गया।

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