Edited By Urmila,Updated: 20 Feb, 2024 03:21 PM
किसान आंदोलन को लेकर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। जानकारी के अनुसार इस दौरान हाईकोर्ट का सख्त रवैया नजर सामने आया।
पंजाब डेस्क: किसान आंदोलन को लेकर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। जानकारी के अनुसार इस दौरान हाईकोर्ट का सख्त रवैया नजर आया। उन्होंने किसानों को कहा कि प्रदर्शन के अधिकार भी दायरा है। धरने में ट्रैक्टर-ट्राली ले जाने का क्या मतलब है। कानून के अनुसार हाईवे पर ट्रैक्टर-ट्राली नहीं ले जा सकते। हाईकोर्ट ने कहा कि प्रदर्शनकारी बस या अन्य साधन के जरिए भी जा सकते हैं।
हाईकोर्ट ने सुनवाई दौरान पंजाब सरकार को निर्देश दिए हैं कि शंभू और खनौरी बार्डर पर ज्यादा भीड़ इकट्ठा न होने दें। बार्डर पर भीड़ ज्यादा हो रही है। बताया जा रहा है कि किसान आंदोलन को लेकर अगले सप्ताह हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। इस दौरान हाईकोर्ट ने सेंटर से रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने रविवार जो केंद्र के 3 मंत्री आए थे, किसानों की बैठक हुई थी, की जानकारी मांगी है कि किन-किन मांगों को लेकर क्या चर्चा हुई है। जिक्रयोग्य है कि रविवार को किसानों और केंद्र सरकार के बीच चौथे दौर की बैठक हुई थी।
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