Edited By Urmila,Updated: 17 Feb, 2023 12:52 PM

कांग्रेस पार्टी के पूर्व चेयरमैन तेजप्रीत सिंह पीटर और अन्य के बयानों के आधार पर थाना सदर तरनतारन में मामला दर्ज करवाया गया था।
तरनतारन (रमन): शिरोमणि अकाली दल (ब) के हलका खेमकरण से पूर्व विधायक विरसा सिंह वल्टोहा खिलाफ 2017 दौरान पार्टी में दिए धरने दौरान उस समयके डी.सी. खिलाफ अभद्र शब्दावली इस्तेमाल करने संबंधी कांग्रेस पार्टी के पूर्व चेयरमैन तेजप्रीत सिंह पीटर और अन्य के बयानों के आधार पर थाना सदर तरनतारन में मामला दर्ज करवाया गया था। जिस पर माननीय न्यायालय ने शुक्रवार को विरसा सिंह वल्टोहा को मामले से बरी करने के संबंध में फैसला सुनाया है।

वर्ष 2017 के मामले को लेकर माननीय न्यायाधीश राजेश अहलूवालिया की अदालत में विरसा सिंह वल्टोहा के खिलाफ मामले की सुनवाई चल रही थी जिसमें दो निजी गवाह कांग्रेस नेता तेजप्रीत सिंह पीटर व गुरलाल सिंह पुत्र इंदरप्रीत सिंह निवासी भिक्खीविंड शामिल थे।
विरसा सिंह वल्टोहा द्वारा अदालत में केस लड़ रहे वकील जसइकबाल सिंह ढिल्लों की दलीलों से असहमति प्रगटाते हुए सी.जे.एम. तरनतारन राजेश अहलूवालिया की अदालत ने विरसा सिंह वल्टोहा को बरी कर दिया है। प्रोफेसर वाल्टोहा के बरी होने पर अकाली कार्यकर्ताओं में भारी खुशी है। वल्टोहा ने अदालत से न्याय पाने के लिए वाहेगुरु का शुक्रिया अदा किया और न्याय व्यवस्था को भी धन्यवाद किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में अकाली नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे।
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