Edited By Kalash,Updated: 07 Aug, 2025 01:03 PM

याचिका सहित कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिया
चंडीगढ़ (गंभीर): पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब युनिवर्सिटी को अपने पेंशनरों का बकाया तीन महीने के भीतर जारी करने का आदेश दिया है। ऐसा न करने पर, युनिवर्सिटी को आदेश की तिथि यानी 16 जनवरी, 2018 से सितंबर 2024 में संशोधित पेंशन लागू होने तक 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देना होगा।
चीफ जस्टिस शील नागू ने यह आदेश आर.डी. आनंद की याचिका सहित कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिया, जिसमें छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार 2016 से पहले सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के पेंशन संशोधन से पैदा हुए बकाया राशि के भुगतान में युनिवर्सिटी द्वारा हो रही देरी को चुनौती दी गई थी।
अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here