Property Tax देने वालों को बड़ी राहत, पंजाब सरकार ने जारी किया नया आदेश

Edited By Urmila,Updated: 03 Aug, 2025 03:19 PM

property tax

प्रॉपर्टी टैक्स देने वालों को बड़ी राहत देते हुए पंजाब सरकार ने 'वन टाइम सेटलमेंट' स्कीम को 15 अगस्त तक बढ़ा दिया है।

जीरकपुर (जुनेजा): प्रॉपर्टी टैक्स देने वालों को बड़ी राहत देते हुए पंजाब सरकार ने 'वन टाइम सेटलमेंट' स्कीम को 15 अगस्त तक बढ़ा दिया है। इस संबंध में, कार्यकारी अधिकारी, जीरकपुर जगजीत सिंह जज ने बताया कि पंजाब सरकार ने 'वन टाइम सेटलमेंट' स्कीम को 15 अगस्त तक बढ़ा दिया है। अब प्रॉपर्टी टैक्स देने वाले 15 अगस्त तक बिना ब्याज के अपना प्रॉपर्टी टैक्स भर सकेंगे।

पहले यह स्कीम 31 जुलाई तक ही थी, लेकिन पंजाब सरकार ने एक और आदेश जारी कर इस स्कीम को बढ़ा दिया है। पंजाब सरकार ने 2013 से प्रॉपर्टी टैक्स लागू किया था, लेकिन बड़ी संख्या में शहरी निवासी अपनी प्रॉपर्टी का टैक्स नहीं भर पा रहे थे। इसके चलते उन्हें ब्याज के रूप में भारी रकम चुकानी पड़ रही थी, जिसके चलते पंजाब सरकार ने 'वन टाइम सेटलमेंट' स्कीम लागू की थी, जो 31 जुलाई तक थी। अब पंजाब सरकार ने इस स्कीम को 15 अगस्त तक बढ़ा दिया है। अधिकारियों ने अपील की है कि लोग 15 अगस्त से पहले बिना ब्याज के अपना प्रॉपर्टी टैक्स भरकर इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं।

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